खेल मंत्रालय भारत सरकार के नये नेशनल खेल प्रशासन एक्ट 2025 के तहत नये आदेश जारी –
दिल्ली, 23 दिसंबर 2025 – पेरिस इंटरनेशनल ओलम्पिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने बताया कि खेल मंत्रालय भारत सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों (National Sports Federations – NSFs) के आगामी चुनावों को 31 दिसंबर 2026 तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय संक्रमणकालीन उपाय के रूप में लिया गया है।

भारत सरकार के नये नेशनल खेल प्रशासन एक्ट 2025 को 18 अगस्त 2025 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों को अपने संविधान/उपनियमों, निर्वाचन प्रक्रिया तथा प्रशासनिक ढांचे में आवश्यक संशोधन एवं समन्वय किया जाना अपेक्षित है, जिसके लिए पर्याप्त समय आवश्यक है।
नये आदेशों के अनुसार, चुनाव स्थगन की अवधि के दौरान संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघों की वर्तमान कार्यकारिणी समितियाँ, सामान्य सभा की स्वीकृति से, अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहेंगी। यह विस्तार एकमुश्त होगा तथा केवल अधिनियम के तहत नई निर्वाचन व्यवस्था में संक्रमण के उद्देश्य से प्रदान किया गया है।
पेरिस इंटरनेशनल ओलम्पिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 को 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा अधिनियम के अधिसूचित होने के पश्चात खेल प्रशासन के सभी पहलुओं का संचालन इसी कानून एवं इसके नियमों के अंतर्गत किया जाएगा।
नये खेल एक्ट 2025 के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय खेल महासंघों को अपने संविधान/उपनियमों में संशोधन, पारदर्शी व सुदृढ़ निर्वाचन प्रणाली की स्थापना तथा संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक बदलाव करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। इसी कारण यह निर्णय लिया गया है।
मंत्रालय के निर्णय के अनुसार –
जिन राष्ट्रीय खेल संघों के चुनाव आगामी महीनों में प्रस्तावित थे, उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक स्थगित किया जा सकता है।
इस अवधि में संबंधित NSF की वर्तमान कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का कार्यकाल सामान्य सभा की स्वीकृति से बढ़ाया जाएगा।
वर्तमान पदाधिकारी अपने-अपने उपनियमों, खेल संहिता (Sports Code) तथा लागू कानूनों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।
यह एकमुश्त (One-time) विस्तार केवल नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 के तहत नई निर्वाचन व्यवस्था में संक्रमण के उद्देश्य से दिया गया है।
पेरिस इंटरनेशनल ओलम्पिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने बताया कि राष्ट्रीय खेल संघों के चुनावों का 31 दिसंबर 2026 तक स्थगन खेल प्रशासन सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण लेकिन संवेदनशील कदम है। यदि इस अवधि का उपयोग वास्तविक सुधारों के लिए किया गया, तो यह भारतीय खेल प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और एथलीट-केंद्रित बना सकता है। वहीं, प्रभावी निगरानी के अभाव में यह निर्णय आलोचना का विषय भी बन सकता है।
केंद्र सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों (NSF) के आगामी चुनाव 31 दिसंबर 2026 तक टालने का निर्णय लिया। यह निर्णय नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में लिया गया है।
नए कानून के तहत खेल संघों को अपने संविधान, उपनियम, निर्वाचन प्रणाली और प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव करने होंगे। मंत्रालय के अनुसार, अचानक चुनाव कराने से कानूनी व प्रक्रियात्मक विवाद की आशंका थी।
पेरिस इंटरनेशनल ओलम्पिक से शतरंज एशिया महाद्वीप के महासचिव ब्रह्मचारी कुलदीप शतरंज ने बताया कि चुनाव स्थगन अवधि में संबंधित NSF की वर्तमान कार्यकारिणी समितियाँ सामान्य सभा की स्वीकृति से कार्य करती रहेंगी। मौजूदा पदाधिकारी स्पोर्ट्स कोड, उपनियमों और लागू कानूनों के तहत अपने दायित्व निभाते रहेंगे। यह विस्तार एकमुश्त (One-time) होगा और केवल नई निर्वाचन व्यवस्था में संक्रमण के उद्देश्य से दिया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस अवधि का उपयोग खेल संघों को पारदर्शी, जवाबदेह और एथलीट-केंद्रित शासन प्रणाली विकसित करने में करना होगा।









