गुरुग्राम में कूड़ा फेंकने पर सख्त जुर्माना: अवैध डंपिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

एनजीटी के आदेश के तहत नगर निगम गुरुग्राम ने शुरू की नियमित व प्रभावी निगरानी और कार्रवाई

गुरुग्राम, 11 फ़रवरी। गुरुग्राम में सड़क किनारे, खाली प्लॉटों, नालों, झीलों और अन्य सार्वजानिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ अब सख्त आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह कदम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के 26 जुलाई 2024 के आदेश के अनुपालन में उठाया गया है, जिसमें हरियाणा राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर ठोस कचरा फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे।

क्या है आदेश का उद्देश्य

एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि अनियंत्रित कूड़ा फेंकना पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाता है और इससे वायु व जल प्रदूषण बढ़ता है। यह नागरिकों के स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब नगर निगम ने सख्त इन्फोर्समेंट की शुरुआत कर दी है।

किस पर कितना लगेगा जुर्माना

नगर निगम गुरुग्राम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पर्यावरण क्षति करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर, संस्थान या एजेंसियों पर पहली बार उल्लंघन पर 25,000 रुपए तथा दूसरी बार उल्लंघन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार सामान्य (नॉन-बल्क) कूड़ा फेंकने वालों पर पहली बार उल्लंघन के मामले में 5,000 रुपए तथा दूसरी बार उल्लंघन पर 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना मौके पर अधिकृत अधिकारियों द्वारा लगाया जाएगा।

कौन अधिकारी करेंगे कार्रवाई

नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, उप-नगर निगम आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, स्वच्छता निरीक्षक और सहायक स्वच्छता निरीक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि वे उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरण क्षति के लिए जुर्माना लगा सकें।

नहीं भरा जुर्माना तो होगी राजस्व वसूली

यदि दोषी व्यक्ति या संस्था जुर्माना जमा नहीं करती, तो यह राशि भूमि राजस्व बकाया की तरह कानून के तहत वसूली जाएगी। वसूला गया जुर्माना नगर निगम द्वारा शहर में ठोस कचरा प्रबंधन और प्रसंस्करण सुधार पर खर्च किया जाएगा।

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे कूड़ा निर्धारित स्थानों पर ही डालें, डोर-टू-डोर कलेक्शन सेवा का उपयोग करें और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। नियमों का उल्लंघन अब सीधे आर्थिक दंड में बदलेगा।

Bharat Sarathi
Author: Bharat Sarathi

Leave a Comment

और पढ़ें