चंडीगढ़, 13 नवंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के संबंध में दिए गए निर्णय को हरियाणा मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय आज से पूरे राज्य में लागू हो रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों द्वारा इस संबंध में सदन में उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का यह आदेश मुख्य सचिव की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है, ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों तक यह जानकारी समय पर पहुंच सके और इसका लाभ उठाया जा सके। Post navigation विधायक आदित्य सुरजेवाला ने हरियाणा विधानसभा सत्र में उठाई आवाज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पहले दिन सात विधेयक प्रस्तुत किए गए