गुरूग्राम, 04 जुलाई। जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने सीआरपीसी की धारा-133 के तहत आदेश पारित कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 1945 के अनुसार शेड्यूल एक्स या एच औषधियां बेचने वाले जिला के सभी मेडिकल फार्मेसी दुकानदार को अपनी दुकानों के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए सभी मेडिकल फार्मेसी दुकानों के मालिकों को एक महीने का समय दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जिला औषधि नियंत्रक प्राधिकरण सीडब्ल्यूपीओ द्वारा कभी भी चेक किया जा सकता है। यदि कोई मेडिकल फार्मेसी दुकान मालिक आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। शेड्यूल एक्स में नारकोटिक और साइक्लॉजिकल दवाएं आती है‌। ये अत्यंत प्रभावी और नशीली भी होती है। ये दवाएं सीधे दिमाग पर प्रभाव करती है, जिसके चलते गलत खुराक व ओवेरडोज़ के कारण यह घातक भी साबित हो सकती है।

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