15 व 16 फरवरी को रहेंगे आदेश प्रभावी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई गुरुग्राम, 15 फरवरी। जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 व 16 फरवरी को गुरुग्राम जिला में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन इत्यादि) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल 15 व 16 फरवरी को गुरूग्राम दौरे पर रहेंगे। ऐसे में गुरूग्राम में सुरक्षा के मद्देनजर 15 व 16 फरवरी को मानवरहित हवाई वाहनों के उडऩे पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। Post navigation बोधराज सीकरी की हनुमान चालीसा पाठ मुहिम का आंकड़ा हुआ 5 लाख 52 हजार पार दुनिया के पहले 10 अमीर लोगों में कोई भी राजघराने से नहीं – पर्ल चौधरी