– हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रविंद्र बलियाला ने गुरूग्राम में अधिकारियों के साथ की बैठक आयोग का ध्येय, अनुसूचित जाति को संविधान में मिले अधिकारों के तहत जीवन में आगे बढऩे के लिए मिले पर्याप्त अवसर गुरूग्राम, 6 फरवरी। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रविंद्र बलियाला ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो और संविधान की मूलभावना के अनुरूप जीवन में आगे बढऩे के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग इसी उद्देश्य को लेकर संवेदी भाव से निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने यह बात मंगलवार को गुरूग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस में अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न मामलों की समीक्षा करते हुए बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग आगामी 16 फरवरी को गुरूग्राम जिला में खुली जनसुनवाई करेगा। इस जनसुनवाई मेें अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति आकर अपनी बात रख सकता है। श्री रविंद्र बलियाला के साथ बैठक में स्थानीय प्रशासन की ओर से गुरूग्राम के पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) दीपक गहलावत भी मौजूद रहे। वहीं आयोग के वाईस चेयरमैन विजेंद्र बडग़ुजर, सदस्य मीना देवी, रतनलाल बामनिया एवं रवि तारावांली भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार पहली बार हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग का गठन किया गया है और आयोग को कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। गुरूग्राम से पहले आयोग प्रदेश के 16 जिलों में खुली जनसुनवाई कर चुका है। गुरूग्राम में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों में पीडि़त पक्षों को बुलाया जाएगा, साथ ही पुलिस व संबंधित विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जनसुनवाई में यह प्रयास रहता है कि सभी पक्षों को सुनकर ही आगे कार्यवाही की जाए, ताकि किसी के साथ अम्याय ना हो। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी की बैठक में सभी मामलों के शिकायतकर्ताओं व आरोपी पक्ष को बुलाया जाएगा। बैठक में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने कहा कि पुलिस विभाग पहले से ही जिला में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित मामलों में पूरी संवेदनशीलता से कार्य कर रहा है। विभाग की यही कोशिश रहती है कि जिला में किसी भी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति का उत्पीडऩ ना हो और इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो दोषी के विरूद्घ कड़ी कार्यवाही की जाती है। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में हर माह अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बैठक आयोजित की जाती है। इसमें सरकार की योजना के अनुसार अनुसूचित वर्ग के साथ उत्पीडऩ अथवा दुर्घटना के मामलों में पर्याप्त आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है।इस मौके पर एसीपी प्रियांशु दीवान, जिला रैडक्रास सचिव विकास कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। Post navigation मोदीजी की प्रीत काम आयी ना खट्टर से वैर, बस एक टिकेट राजा को, जनता मनाए खैर : माईकल सैनी (आप) बोधराज सीकरी की हनुमान चालीसा पाठ की मुहिम का आंकड़ा हुआ 5 लाख 49 हजार पार