जिलाधीश ने स्वास्थ्य संस्थानों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने व कोविड के मरीजों के लिए वेंटिलेटर व अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त आईसीयू तैयार करने के दिए आदेश गुरुग्राम, 27 दिसम्बर। गुरूग्राम जिला में कोविड-19 के नए जेएन.1 वैरिएंट को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजगता बरत रहा है। जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बुधवार को आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य संस्थानों को विशेष आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में जिला के भीतर सभी स्वास्थ्य संस्थान में कोविड-19 के लक्ष्ण वाले मरीजों के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने व कोविड के मरीजों के लिए वेंटिलेटर व अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त आईसीयू तैयार करने को कहा गया है। जारी आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोविड के लक्ष्ण वाले मरीजों से संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक अस्पताल में स्क्रीनिंग, टेस्टिंग व परामर्श के लिए अलग ओपीडी बनाई जाए। वहीं कोविड-19 के मरीज को भर्ती करने में आनाकानी करने वाले अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही भी तय की जाएगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Post navigation स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट के तहत टाऊन वैंडिंग कमेटी सदस्यों का चुनाव हुआ संपन्न 2024 में फिर से भाजपा सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं पन्ना प्रमुख: बिप्लब देब