– प्रदूषण बढ़ाने वाली प्रतिबंधित गतिविधियां करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा रखी जा रही है नजर, किए जा रहे हैं चालान

– कचरे में आग लगाना, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा व मलबा डालना, बिना ढक़े निर्माण सामग्री रखना व ट्रांसपोर्ट करना आदि गतिविधियों को किया गया है प्रतिबंधित

गुरूग्राम, 10 अक्तुबर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लागू किए गए ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना सभी नागरिक सुनिश्चित करें। इसके तहत ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़े।

नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में जीआरएपी की पालना सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग टीमें क्षेत्र में निगरानी रख रही हैं तथा अगर कोई व्यक्ति जीआरएपी की अवहेलना करता है, तो उसके चालान किए जा रहे हैं। जीआरएपी लागू होने के बाद अब तक नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 23 उल्लंघनकर्ताओं के 98500 रूपए के चालान किए गए हैं। इनमें कचरा जलाने के मामले में एक उल्लंघनकर्ता पर 5000 रूपए, सीएंडडी वेस्ट मामले में 5 उल्लंघनकर्ताओं पर 50 हजार रूपए तथा ठोस कचरा प्रबंधन की अवहेलना पर 17 उल्लंघनकर्ताओं पर 43500 रूपए के चालान शामिल हैं।

ये गतिविधियां हैं प्रतिबंधित : ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के तहत किसी भी प्रकार के कचरे में आग लगाना, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा व मलबा फैंकना, बिना ढक़े निर्माण सामग्री रखना व ट्रांसपोर्ट करना प्रतिबंधित है। इसके साथ ही निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियों में पर्यावरणीय नियमों की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करता है, तो विभिन्न नियमों के तहत उसका चालान करने का प्रावधान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जीआरएपी को चार चरणों में लागू किया जाएगा तथा प्रत्येक चरण में अलग-अलग प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। फिलहाल जीआरएपी का प्रथम चरण लागू है, जिसमें कई प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मैकेनाईज्ड स्वीपिंग, सडक़ों व पेड़ों पर पानी का छिडक़ाव करवाने के निर्देश दिए हुए हैं। इन निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव करने के लिए प्रतिदिन 5 टैंकर लगाए गए हैं, जबकि मैकेनाईज्ड स्वीपिंग के लिए 14 मशीनें कार्य कर रही हैं।

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