चिंटेल पैराडिसो का टावर एच रिहायश के लिए असुरक्षित

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने टावर एच खाली करने के दिए आदेश

गुरुग्राम, 09 अक्तूबर। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने चिंटेल पैराडिसो के टावर-एच को खाली कराने के आदेश जारी किए है। आईआईटी, दिल्ली द्वारा जारी स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टावर एच को इंसानों के रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है।

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए टावर एच में रहने वाले निवासियों को अगले 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने के आदेश दिए हैं। इस कार्य के लिए डीटीपी (ई) को नोडल अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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