जिलाधीश एवं डीसी निशान्त कुमार यादव ने जारी किए आदेश, एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे
जनहित में, ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध
दीपावली, क्रिसमस व नववर्ष पर भी निर्धारित समय के दौरान ही कर सकेंगे ग्रीन पटाख़ों का इस्तेमाल

गुरूग्राम, 28 सितंबर। जिलाधीश एवं डीसी निशान्त कुमार यादव ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गुरुग्राम जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल (ग्रीन पटाखों को छोड़कर) पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने की मनाही की गई है।

जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला में पटाखों के उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री को लेकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 2008 के तहत जारी किए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी गुरुग्राम पुलिस, नगर निगम गुरूग्राम व मानेसर को भी दी गई है। थाना प्रभारी, नगर निगम के अधिकारीगण, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे। आदेशों को लागू करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन की पालना रिपोर्ट उपायुक्त गुरूग्राम को नियमित रूप से भेजेंगे।

जारी आदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार जिला गुरूग्राम में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखें ही लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं। अन्य पटाखों तथा लड़ियों के उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है और ठोस कचरा संबंधी समस्याएं भी होती हैं। ये पटाखें भी केवल दीपावली पर्व के दिन सांय 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक व क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से लेकर रात्रि 12 बजकर 30 मिनट तक चलाने की अनुमति होगी।

जिलाधीश के इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्ड प्रक्रिया अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करके दण्डित किया जाएगा। यह आदेश गुरूग्राम जिला में पहली नवम्बर, 2023 से लागू होकर 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे।

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