गुरुग्राम जिला से बड़ी खबर…… प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिलाधीश ने पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर लगाई रोक       

  ई-कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेंगी
ग्रीन पटाखों को छोड़ सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध
जिलाधीश एवं डीसी निशान्त कुमार यादव ने जारी किए आदेश

फतह सिंह उजाला                                       

गुरुग्राम 28 सितंबर । सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पी.सी. 1973, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम के तहत ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों और सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, इस्तेमाल पर पहली नवम्बर, 2023  से 31 जनवरी 2024 की अवधि के लिए रहेगा प्रतिबंध

डीसी ने बताया विशेष अवसरों पर ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल को लेकर हिदायत इस प्रकार होंगी – दिवाली के दिन या किसी अन्य त्यौहार जैसे गुरुपर्व आदि पर जब ऐसी आतिशबाजी की जाती है , यह रात 08:00 बजे से रात 10:00 बजे तक। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर, जब ऐसी आतिशबाजी आधी रात के आसपास शुरू होती है, रात 11:55 बजे से 12:30 मध्य रात्रि  तक ही रहेगा।

उन्होंने कहा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि -ई कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेंगी। क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम को भी निर्देश,  नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करें। पुलिस आयुक्त गुरूग्राम, आयुक्त, नगर निगम गुरूग्राम और मानेसर, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ बीडीपीओ, डीसीपी/ एसीपी, ई.ओ./ सचिव, नगरपालिका समितियां, सभी पुलिस स्टेशनों के एस.एच.ओ., अग्निशमन अधिकारी गुरूग्राम और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारी इस आदेश की पालना जिला में सुनिश्चित कराएंगे 

सभी अधिकारियों को निर्देश,  जिला में इस आदेश को लागू करने के लिए छापेमारी करें और दैनिक आधार पर इसकी रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय में जमा करें। इस आदेश का अनुपालना न करने व उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियमों की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई

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