– *अधिनियम के निर्धारित नियमों के तहत सभी संस्थान अपने यहां आंतरिक समिति (आईसी) गठित करना सुनिश्चित करें: एडीसी* गुरुग्राम, 25 सितम्बर। एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में जरूरी है कि सभी संस्थान इस अधिनियम के निर्धारित नियमों के तहत अपने यहां आंतरिक समिति (आईसी) गठित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर अच्छा व सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ नौकरी कर सकें और कार्यस्थल पर अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। एडीसी विकास सदन स्थित अपने कार्यालय में यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम-2013 के तहत जिला स्तर पर गठित स्थानीय समिति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। एडीसी ने कहा कि कोई भी संस्थान जहां पर दस से अधिक कर्मचारी काम करते है वहा पर आतंरिक शिकायत समिति का गठन होना अनिवार्य है, साथ ही ऐसे संस्थान जहां पर महिला कर्मचारी हो या ना हो वहां पर भी आईसीसी गठित होनी अनिवार्य है। दस से कम कर्मचारी वाले संस्थान जिला स्तर पर गठित लोकल कंप्लेंट कमेटी (एलसीसी) में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। उन्होंने बताया कि यदि किसी संस्थान में आईसी को लेकर अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ जिलाधिकारी अर्थात डीसी या एडीसी द्वारा 50 हजार रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना ना भरने पर पैनेल्टी को एक लाख रूपये तक किया जा सकता है। यदि इसके बाद भी संस्थान आईसी को लेकर कोताही बरतता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। एडीसी ने बैठक में सभी सरकारी व कॉरपोरेट संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है जिसे लेकर आमजन में जागरूकता होना अत्यंत आवश्यक है ताकि महिलाए कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने कहा कि दस या दस से अधिक संख्या वाले कर्मचारियों वाले संस्थान आईसी की वार्षिक रिपोर्ट ई मेल पता [email protected] पर अपनी अधिकारिक मेल से भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभाग अधिनियम कि अनुपालना करें और अधिनियम पर अधिक सक्रियता से काम करें। जल्द ही सभी सरकारी विभागो के प्रमुख की बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि यौन उत्पीडन अधिनियम, 2013 को गुरुग्राम जिले में पहले से अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया, एसीपी ईस्ट डॉ कविता, शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्थानीय समिति के सदस्यों सहित असिस्टेंट मित्तल भी उपस्थित रही। Post navigation गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब से भरे कैंटर सहित 01 काबू, कब्जा से कैन्टर (गाड़ी) व 474 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद