– 30.10 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभपात्रों को जोड़ा पीपीपी से

चंडीगढ़ , 18 सितम्बर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में विभिन्न वर्गों को दी जा रही सुरक्षा पेंशन एक बार फिर सुर्ख़ियों में है। कई राज्यों के सरकारी ऑफिसर आए दिन हरियाणा सरकार के वरिष्ठ ऑफिसरों को फ़ोन करके बुजुर्गों , दिव्यांगों , विधवा एवं आश्रितों को दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की विस्तृत जानकारी ले रहे हैं ताकि वे भी इसी पैटर्न पर अपने प्रदेश में लागू कर सकें। दूसरे राज्यों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि हरियाणा में पीपीपी ( परिवार पहचान पत्र ) आई डी से जुड़े जरूरतमंदों की स्वतः ही पेंशन शुरू हो जाती है।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के दिशा -निर्देश पर जब दिव्यांगों की पीपीपी आईडी बनाकर उनकी पात्रता से जोड़ा गया तो राज्य के अनेक दिव्यांगों की घर बैठे ही पेंशन आरम्भ हो गई। इसका असर यह देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में लाभ – पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर धन्यवाद करने खूब पहुँच रहे हैं।

स्वतः ही बन रही है “दिव्यांग पेंशन योजना”

अगर बात करें प्रदेश में दिव्यांगों के लिए शुरू की गई  “दिव्यांग पेंशन योजना” की , तो इसमें 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की पेंशन 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये से बढाकर 2750 रुपये मासिक कर दी गई। आपको यहां बताते चलें कि गत 19 अप्रैल 2023 से सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है, जिसके अन्तर्गत दिव्यांग प्रमाण-पत्र तथा यूडीआईडी कार्ड ( दिव्यांगता प्रमाण – पत्र ) बनते ही उनकी दिव्यांग पेंशन अपने आप मिलना शुरू हो गई है।

विधवा , बौने और किन्नरों को भी मिल रही घर बैठे पेंशन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दी जा रही विधवा एवं बेसहारा महिलाओं की पेंशन को भी 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक कर दिया गया है। छोटे कद के व्यक्तियों में आत्मविश्वास पैदा करने की दिशा में कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा “बौना भत्ता योजना” शुरू की गई है जिसके  अन्तर्गत बौना भत्ता राशि को 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये तथा लैंगिक भेदभाव को दूर करते हुए “किन्नर भत्ता योजना” के अन्तर्गत भत्ता राशि को भी  1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक किया गया है।

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता देश में सर्वाधिक हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने की चर्चा तो राजनीतिक हलकों में हमेशा उत्सुकता रही है।

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आमदनी की सीमा 3 लाख तक बढ़ाई

ख़ास बात यह है कि प्रदेश सरकार ने अनूठा उदाहरण पेश करते हुए गत  31 मार्च 2022 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना को परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया , अब जिसकी भी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो जाती है उनका वृद्धावस्था सम्मान भत्ता अपने आप मिलना शुरु हो जाता है। इस “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता” योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की पैंशन भत्ता राशि 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये मासिक की गई। इस योजना के तहत वार्षिक आय की सीमा को 2 लाख से बढ़ा कर 3 लाख रूपये कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अन्य पेंशनों में भी बढ़ोतरी की गई है। इनमे लाडली पेंशन योजना के अन्तर्गत 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक के माता-पिता, जिनकी सन्तान एक या एक से अधिक केवल लड़कियां हो और वार्षिक आय 2 लाख से अधिक न हो, की पेंशन राशि 1 अप्रैल 2023 से 2500 रुपये से बढाकर 2750 रुपये मासिक की गई। स्कूल न जा सकने वाले 18 वर्ष तक के निशक्त बच्चों को दी जा रही वित्तीय सहायता राशि भी 1 अप्रैल 2023 से 1900 रुपये से बढ़ाकर 2150 रुपये मासिक की गई।

वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 21 वर्ष तक के निराश्रित बच्चे जिनके माता-पिता या संरक्षक की आय 2 लाख रुपये से अधिक ना हो, को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि भी अन्य पेंशन की तर्ज पर  1 अप्रैल 2023 से 1600 रुपये से बढ़ाकर 1850 रुपये मासिक की गई ।

 विस्थापित कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि में भी की बढ़ोतरी

 विस्थापित कश्मीरी परिवारों के दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि भी बढ़ाई गई और यह राशि अप्रैल 2023 से 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रूपये प्रति सदस्य एवं अधिकतम 5000 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 6250 रूपये प्रति परिवार मासिक की गई।

विशेष बात यह है कि उक्त सभी पेंशन राज्य सरकार द्वारा सभी लाभ पात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दी जा रही हैं। यही नहीं हरियाणा ऐसा पहला प्रमुख राज्य बन गया है, जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से शत-प्रतिशत लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी जा रही है। अगस्त 2020 से पेंशन का वितरण सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी. एफ. एम. एस.) के माध्यम से किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा 30.10 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभपात्रों को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है।

error: Content is protected !!