मौका पर 31 खाली सिलेण्डर पाए गए तथा 87 भरे हुए सिलेण्डर  मिले
 यह सिलेण्डर आबादी वाले क्षेत्र में जिससे दुर्घटना होने का अंदेशा   
सतीश कुमार पुत्र गजे सिंह  ने बनाया हुआ था अपने प्लाट में अवैध गोदाम

फतह सिंह उजाला                                       

पटौदी / मानेसर 14 सितंबर । मुख्यमंत्री उडनदस्ता गुरूग्राम द्वारा गांव बांसकुशला थाना सैक्टर 7 आईएमटी मानेसर में घरेलू सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व कालाबाजारी पर छापामारी की गई।

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता गुरुग्राम को गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि गांव बासकुशला थाना सेक्टर 7 आईएमटी मानेसर गुरुग्राम में सतीस कुमार पुत्र गजे सिंह वासी गाव बांसकुशला थाना सेक्टर 7 आईएमटी मानेसर गुरुग्राम द्वारा अपने प्लॉट में बने कमरे में अवैध रूप से सिलेण्डर का गोदाम बनाया हुआ है। सतीस कुमार द्वारा झज्जर से सिलेण्डर लाकर अवैध रूप से भण्डारण किया हुआ है तथा सिलेण्डरों की कालाबाजारी की जा रही है। उपरोक्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 14. सितंबर .2023 को मुख्यमंत्री उडनदस्ता खाद्य एवं आपूर्ति विभाग गुरुग्राम की संयुक्त टीम द्वारा गांव बांसकुशला जाकर रेड की गई। मौका पर खाली व भरे हुए सिलेण्डर पाए गए तथा 87 भरे हुए सिलेण्डर मार्का इण्डेन पिकअप नम्बर एच. आर 63सी. 0879 में रखे हुए थे प्लॉट के अंदर बने कमरे के अन्दर इण्डेन कम्पनी के 31 खाली सिलेण्डर पाए गए प्लॉट के मालिक सतीस कुमार से इन सिलेण्डरों की दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया जो मौका पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाया।

सतीस कुमार वासी बांसकुशला थाना सेक्टर 7. आईएमटी मानेसर गुरुग्राम द्वारा सभी सिलेण्डर बिना अनुमति के रखे हुए थे । यह सिलेण्डर आबादी वाले क्षेत्र में रखे हुए थे जिससे किसी भी दुर्घटना के

होने का अंदेशा बना रहता है। निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग गुरुग्राम द्वारा प्रबन्धक थाना सेक्टर 7 आईएमटी मानेसर के नाम से एक लिखित शिकायत दी गई । जिसमें सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण व बिक्री करने के सम्बन्ध में धारा 7/10/55 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है।

थाना सेक्टर 7 आईएमटी मानेसर जिला गुरुग्राम द्वारा 31 खाली व 87 भरे हुए कुल 118 सिलेण्डरों य पिकअप वाहन को कब्जा में लेकर प्लॉट मालिक सतीस कुमार पुत्र गजेसिंह वासी गांव बासकुशला जिला गुरुग्राम व पिकअप गाडी चालक दीपक पुत्र हरिनोम वासी गाव पेलपा थाना बादली जिला अज्जर के विरुद्ध गुरुवार को धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट 1955 थाना सैक्टर 7 आईएमटी मानेसर में पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही की जा रही है।

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