– हरियाणा सरकार द्वारा 30 सितम्बर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को दी जा रही है मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट
– प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन करके जमा करवाएं अपना प्रॉपर्टी टैक्स, 15 प्रतिशत छूट का लें लाभ

गुरूग्राम, 9 अगस्त। नगर निगम गुरूग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी-मंडी तथा नगर पालिका फरूखनगर की सीमा में स्थित प्रॉपर्टियों के मालिक यूएलबी पोर्टल  ulbhryndc.org  पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी के डाटा को खुद ही सत्यापित करें। सरकार द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों को स्वयं सत्यापन की सुविधा दी गई है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा 30 सितम्बर तक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को वित्त वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। प्रॉपर्टी मालिक यूएलबी पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं सत्यापित करके प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं तथा 15 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करें।

क्या है प्रॉपर्टी टैक्स : हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित सभी प्रकार के खाली प्लॉटों, मकानों, वाणिज्यिक संस्थानों, औद्योगिक इकाईयों, रिहायशी भवनों सहित अन्य श्रेणी की प्रॉपर्टीज पर प्रॉपर्टी टैक्स का सालाना निर्धारण किया जाता है। टैक्स का निर्धारण प्रॉपर्टी की श्रेणी अनुसार अलग-अलग होता है तथा प्रत्येक वर्ष प्रॉपर्टी मालिकों को टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। सरकार द्वारा समय-समय पर प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी में छूट का लाभ भी दिया जाता है।

कहां व कैसे जमा करवाएं :  प्रॉपर्टी मालिक यूएलबी पोर्टल ulbhryndc.org  पर अपनी प्रॉपर्टी आईडी से प्रॉपर्टी डाटा को सर्च करके प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ऑनलाईन कर सकते हैं। इसके साथ ही नगर निगम गुरूग्राम के कार्यालयों में स्थित नागरिक सुविधा केन्द्रों पर जाकर भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने की सुविधा दी गई है।

दंड प्रावधान : समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ना करने पर 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। साथ ही डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज के सीवरेज व पानी कनैक्शन काटाने के साथ ही उनको सील करने व नीलाम करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है।

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