कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वीडीएस लागू – अमित खत्री

किसी फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं

गुरुग्राम, 28 जुलाई 2023 । दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री ने कहा कि बिजली निगम के कृषि श्रेणी के उपभोक्ता वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (वीडीएस) का लाभ उठाएं।

उन्होंने बताया कि कृषि पंपिंग आपूर्ति श्रेणी के अनधिकृत लोड की घोषणा के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना 2023 शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के उपभोक्ता अपना सारा बकाया चुका कर, वीडीएस-2023 के तहत आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एपी ट्यूबवेल उपभोक्ता डीएचबीवीएन पोर्टल पर आवेदन करके अपने ट्यूबवेल कनेक्शन की मोटरों के विस्तारित लोड की घोषणा कर सकते हैं। आवेदक को पोर्टल पर स्टार रेटिंग/दक्षता के साथ स्थापित मोटर के विवरण का खुलासा करना होगा।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि उपभोक्ता को किसी भी नियम और शर्तों के फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है और मौजूदा निर्देशों के अनुसार अग्रिम उपभोग जमा (सुरक्षा) के साथ विस्तारित लोड के लिए परीक्षण रिपोर्ट के बजाय एक स्व-घोषणा फॉर्म जमा करना होगा। अतिरिक्त कनेक्टेड लोड के लिए अतिरिक्त एसीडी केवल 100 रुपए प्रति किलोवाट जमा की जाएगी। कोई सर्विस कनेक्शन चार्ज नहीं लिया जाएगा और उनका लोड बिना किसी जुर्माने के नियमित किया जाएगा। लोड का विस्तार उसी दिन से नियमित माना जाएगा जिस दिन उपभोक्ता ने आवेदन कर अपनी राशि जमा करवा दी है।

उन्होंने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जहां आवश्यक होगा, मौजूदा उपकरण/ट्रांसफार्मर/सर्विस केबल का संवर्द्धन तुरंत अपनी लागत पर करेगा। मीटर वाली आपूर्ति का विकल्प चुनने वाले फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।

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