गुरुग्राम, 12 जून। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लंबित बिजली के बिलों में छूट दी है। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि इसके लिए तैयार की गई व्यापक योजना के तहत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक लाख रुपये से कम आय वाले गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि जिनके बिजली कनेक्शन बिलों का भुगतान न करने पर काट दिए गए हैं, ऐसे गरीब परिवारों से बकाया बिल राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

डीसी ने बताया कि यह योजना तब तक लागू रहेगी जब तक डिस्कॉम इसको वापस नहीं ले लेता। उन्होंने कहा कि जिस उपभोक्ता की सालाना आय एक लाख तक है, परिवार पहचान पत्र में उसकी इनकम वेरीफाई है साथ ही उसकी मासिक यूनिट खपत 150 से ऊपर नही है। ऐसे परिवारों के बकाया बिल की पचास प्रतिशत राशि को माफ किया गया है व बाकी बची पचास फीसदी राशि को तीन किस्तों में अदा करने का विकल्प दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर आधारित है। ऐसे परिवार जिनकी भविष्य में सालाना आय एक लाख से अधिक हो जाती है तो स्वतः ही इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे।

error: Content is protected !!