– आयोग के अंडर सैक्रेटरी एवं रजिस्ट्रार सूबे खान ने समयसीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए

गुरूग्राम, 24 अप्रैल। नागरिकों को सरकार के विभागों से संबंधित सेवाएं निर्धारित समयसीमा में भीतर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया हुआ है। आयोग समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर जाकर इस बारे में समीक्षा भी करता है।

इसी कड़ी में सोमवार को आयोग के अंडर सैक्रेटरी एवं रजिस्ट्र्रार सूबे खान गुरूग्राम पहुंचे तथा नगर निगम कार्यालय में नगर निगम गुरूग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी मंडी तथा नगर पालिका फरूखनगर के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए जो समयसीमा निर्धारित की गई है, अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय सीमा के भीतर नागरिकों को सेवाएं प्राप्त हों।

उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं से संंबंधित 42 सेवाएं हैं, जिनमें अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग समयसीमा निर्धारित की हुई है। इन सेवाओं में मुख्य रूप से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेयजल एवं सीवरेज कनैक्शन, कन्वैंस डीड, रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, स्ट्रीट लाईट बदलने, वाटर लीकेज, सीवरेज ब्लॉकेज एवं ओवरफ्लो, प्रॉपर्टी टैक्स में मालिक का नाम बदलने, रोड़ कटिंग अनुमति, सामुदायिक केन्द्र बुकिंग, डॉग पंजीकरण, मीट बिक्री लाईसैंस, लॉजिंग हाऊस लाईसैंस, कार्टस एवं रेहड़ी लाईसैंस, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, न्यू प्रॉपर्टी आईडी, स्ट्रे कैटल रिमूवल, ड्रेन कवर लगाने तथा मेनहॉल कवरेज आदि शामिल हैं।

error: Content is protected !!