– सीएम फ्लाईंग, नगर निगम गुरूग्राम तथा एचएसवीपी की संयुक्त टीम ने सैक्टर-29 क्षेत्र में 5 वाहनों को अवैध मलबा डंपिंग के मामले में पकड़ा
– सैक्टर-29 थाने में वाहनों को इंपाऊंड करने, एफआईआर दर्ज करवाने सहित 65 हजार रूपए का लगाया गया है जुर्माना

गुरूग्राम, 29 मार्च। सार्वजनिक स्थानों, सडक़ों के किनारों, ग्रीन बैल्ट क्षेत्रों तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की खाली जमीनों पर सीएंडडी वेस्ट अर्थात मलबा डालना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ संबंधित नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में सैक्टर-29 क्षेत्र में एक पांच सितारा होटल के नजदीक एचएसवीपी की भूमि पर अवैध रूप से मलबा डालने वाले 5 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई सीएम फ्लाईंग, नगर निगम गुरूग्राम तथा एचएसवीपी की संयुक्त टीम द्वारा की गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर 5 ट्रैक्टर-ट्रॉली को अवैध रूप से मलबा डालते हुए पकड़ा तथा सैक्टर-29 थाने में इंपाऊंड करवाने की कार्रवाई की। इसके साथ ही टीम द्वारा संबंधित वाहन मालिकों/चालकों के खिलाफ संबंधित नियमों में निहित धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज करवाई है तथा उन पर 65 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने एचएसवीपी के अधिकारियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालना विभिन्न अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले वाहनों को जब्त करके उनके खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 तथा वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम-1981 के तहत कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत कारावास और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गुरूग्राम के नागरिकों से अनुरोध है कि वे भवन निर्माण और तोडफ़ोड़ गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले मलबे का उठान केवल अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही करवाएं। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ऐसे भवन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, जो अवैध रूप से मलबा डंपिंग करने वालों के माध्यम से अपने मलबे का उठान करवाते हैं।

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