सुरेंद्र उर्फ चीकू तथा उसके साले भूपेश के घर पर नोटिस चस्पा, बोर्ड भी लगाया
नारनौल। शनिवार को एनआईए द्वारा गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के गांव मोहनपुर तथा उसके साले भूपेश की नारनौल में हुड्डा सैक्टर एक स्थित कोठी पर रेड कर नोटिस चस्पा किया गया है। यह नोटिस संपत्ति अटैच करने से संबंधित है। गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के ठिकानों पर नारनौल में एनआईए की टीम तीन बार रेड कर चुकी है। गत 21 फरवरी को भी एनआईए की टीम ने गांव मोहनपुर व नारनौल के सेक्टर 1 कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू तथा उसके साले भूपेश के घर पर दबिश दी थी। इस दौरान टीम ने भूपेश को नोटिस दिया था। जबकि टीम सुरेंद्र को अपने साथ लेकर चली गई थी।
21 फरवरी को की गई रेड के बाद शनिवार को एनआईए की एक टीम फिर से नारनौल पहुंची। टीम के साथ एक बस में एनआईए के पुलिसकर्मी भी आए थे। उनके अलावा नारनौल पुलिस भी साथ रही। एनआईए की टीम सबसे पहले नारनौल के सेक्टर 1 में गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के साले भूपेश के मकान पर पहुंची। टीम ने भूपेश के मकान के बाहर प्रॉपर्टी अटैच का नोटिस लगाया। नोटिस लगाने के बाद टीम ने मकान के बाहर प्रॉपर्टी अटैच का एक बोर्ड भी लगा दिया।
भूपेश के घर के बाहर लगाए गए वह नोटिस में लिखा है कि यह कार्रवाई एनआईए के एसपी ध्रुमन एच निंबल द्वारा की गई है। बताया गया है कि वह एनआईए के मुख्य जांच अधिकारी के तौर पर गत 26 अगस्त 2022 को भूपेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के अलावा गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के एक्ट 17, 18 और 18 बी के तहत प्रॉपर्टी को एनआईए से अटैच करते हैं।
इसके बाद प्रॉपर्टी मालिक प्रॉपर्टी को न तो ट्रांसफर कर सकता है ना लीज पर दे सकता है न हीं तोड़ सकता है। तथा इस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का बदलाव भी एनआईए के पूछे बिना नहीं कर पाएगा । बता दे कि कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू व उसके साले पर भारतीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों की धारा भी लगी है।