-जनसुनवाई के दौरान आयोग ने आम जनता से प्राप्त किए सुझाव
-तीनों जिलों से जनसुनवाई में काफी लोग समूहों में पहुंचे, आयोग को समूहों से मिले 30 ज्ञापन

गुरुग्राम, 14 फरवरी। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुग्राम में जनसुनवाई की। इसमें गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत पड़ने वाले तीनों जिलों नामत: गुरुग्राम, रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों से समूहों में काफी संख्या में आए लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग को 30 ज्ञापन दिए। आयोग के अध्यक्ष पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दर्शन सिंह ने इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपके पास आपके सुझाव लेने आए हैं कि शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को किस अनुपात में आरक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि आप अपने उपयोगी सुझाव दें और यदि कोई डाटा हो तो वह भी आयोग को उपलब्ध करवाएं जोकि सिफारिशें देने में आयोग के लिए बड़ा मददगार होगा। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के अलावा आयोग ने ई-मेल के माध्यम से भी इस विषय में आम जनता से सुझाव प्राप्त किए हैं।

इससे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री श्याम लाल जांगड़ा ने बताया कि आयोग द्वारा 13 फरवरी से 20 फरवरी के बीच मंडल मुख्यालयों पर पब्लिक हियरिंग करके आम जनता से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। इस पब्लिक हियरिंग अर्थात जनसुनवाई का उद्देश्य यही है कि शहरी स्थानीय निकायों में किस अनुपात में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसके बारे में आम जनता से सुझाव प्राप्त किए जाएं। सुझाव मिलने के बाद यह आयोग राज्य सरकार को इस विषय पर अपनी रिकमेंडेशन अर्थात सिफारिशें भेजेगा। जनसुनवाई में आयोग के चेयरमैन के अलावा सदस्य डॉक्टर एस के गक्खड़, महेंद्रगढ़ के डीसी डॉक्टर जे के आभीर, गुरुग्राम नगर निगम के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त अमरदीप सिंह, मानेसर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दिनेश कुमार, नगराधीश दर्शन यादव भी उपस्थित थे।

आयोग द्वारा जन सुनवाई के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया गया था जिसके अनुसार आज प्रातः गुरुग्राम मंडल में जन सुनवाई की गई। अब 15 फरवरी को प्रात काल के सत्र में प्रातः 10:30 बजे से करनाल मंडल के जिलों की जनसुनवाई करनाल में होगी जबकि शाम 3:00 बजे अम्बाला मंडल के जिलों की जनसुनवाई अम्बाला के पंचायत भवन में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 20 फरवरी को प्रातः 11:30 बजे हिसार में हिसार मंडल के जिलों व 21 फरवरी को रोहतक में रोहतक मंडल के जिलों की सुनवाई की जाएगी। आयोग ने गुरुग्राम में जनसुनवाई से पूर्व 13 फरवरी को फरीदाबाद मंडल में लोगों के सुझाव स्वीकार किए थे।

आज गुरुग्राम में हुई जनसुनवाई में कुछ समूहों ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों में बीसी ‘ए’ और बीसी ‘बी’ के लिए अलग-अलग आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि दोनों कैटेगरी को मर्ज करके आरक्षण का लाभ दिया जाए।
गुरुग्राम के रहने वाले व विभिन्न निवर्तमान निगम पार्षदों ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को बी सी ‘ए’ और बीसी ‘बी’ के लिए अलग-अलग आरक्षण का प्रावधान किया था। उसी तर्ज पर सभी नगर निगम में मेयर व पार्षद चुनाव में अलग-अलग आरक्षण दिया जाए।

गुरुग्राम के रहने वाले अधिवक्ता सूबे सिंह यादव ने कहा कि बीसी ‘ए’ और बीसी ‘बी’ के लिए अलग-अलग आरक्षण न रखकर इन्हें क्लब कर दिया दिया जाए। वहीं गुरुग्राम मंडल के अन्य जिलों से पहुंचे कुछ समूहों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जाति की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का अनुपात तय हो।

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