– सराय अलावर्दी चौक से लेग-2 तक सडक़ निर्माण में घटिया कार्य करवाने के मामले में दिए गए हैं निर्देश
– तीन इंजीनियरों के खिलाफ चार्जशीट करने, एक इंजीनियर की सेवाएं समाप्त करने तथा ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की होगी कार्रवाई

गुरूग्राम, 22 जनवरी। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने सराय अलावर्दी चौक से लेग-2 तक सडक़ निर्माण में घटिया कार्य करवाने के मामले में संज्ञान लेते हुए 4 इंजीनियरों व एक ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इनमें तीन इंजीनियरों के खिलाफ चार्जशीट करने, एक आऊटसोर्स इंजीनियर की सेवाएं समाप्त करने तथा ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना शामिल है।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सराय अलावर्दी चौक से लेग-2 तक सडक़ निर्माण का कार्य करवाया गया था, जिसमें घटिया कार्य करवाने की शिकायत निगम को प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर नगर निगम गुरूग्राम की विजिलैंस विंग ने जांच शुरू की तथा सडक़ निर्माण के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए। लैब रिपोर्ट के अनुसार निमार्ण कार्य मापदंडों के आधार पर नहीं पाया गया। विजिलैंस द्वारा की गई जांच के अनुसार कार्यकारी अभियंता मनदीप धनखड़, सहायक अभियंता दीपक कुमार व कनिष्ठ अभियंता अनदीप के द्वारा उक्त कार्य निष्पादित करवाया गया था तथा इस घटिया कार्य के भुगतान की अनुशंसा की गई थी। इन तीनों इंजीनियरों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम-2016 के नियम-7 के तहत चार्जशीट करने, आऊटसोर्स आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता नीरज की सेवाएं समाप्त करने तथा ठेकेदार सुरेन्द्र सिंह को ब्लैकलिस्ट करने की शिफारिश की गई थी। विजिलैंस विंग ने अपनी जांच में इन सभी को नगर निगम गुरूग्राम को 44,97,573 रूपए का नुकसान पहुंचाने का भी जिम्मेदार माना गया है।

निगमायुक्त पीसी मीणा ने विजिलैंस जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त चारों इंजीनियरों तथा ठेकेदार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने तथा राशि की वसूली करने के निर्देश एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर रोहताश बिश्नोई को दिए हैं।

error: Content is protected !!