-जिलाधीश ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज व होटल आदि में रूकने वाले अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के दिए आदेश गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते जिलाधीश ने गुरुग्राम ज़िला में 26 जनवरी तक ड्रोन आदि के प्रयोग पर लगाई रोक 26 जनवरी तक रहेंगे आदेश प्रभावी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई गुरुग्राम, 13 जनवरी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं। दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 26 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन ,माइक्रो लाईट एयरक्राफ्ट , ग्लाइडर /पॉवर ग्लाइडर/ होट एयर बलून , काइट फलाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी ऐहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश गणतंत्र दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। Post navigation सबसे ज्यादा भीड़ जुटाऊ नेता साबित हुए दीपेंद्र हुड्डा जानलेवा चोंटे मारकर मोबाईल फोन लूटने वाले 01 जुनाईल सहित 03 आरोपी गिरफ्तार