– लाईसैंस कॉलोनी, टीपी स्कीम, अर्बन एस्टेट, मार्केटिंग बोर्ड, रि-हैबीलेशन, एचएसवीपी क्षेत्रों में स्थित प्रॉपर्टी डाटा में विकास शुल्क का बकाया नहीं दर्शाया जाना चाहिए

– आदेशों के बावजूद अगर प्रॉपर्टी डाटा में विकास शुल्क दर्शाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को किया जाएगा निलंबित

गुरूग्राम, 2 जनवरी। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने सोमवार को गुरूग्राम पहुंचकर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

डा. गुप्ता ने कहा कि लाईसैंस कॉलोनी, टीपी स्कीम, अर्बन एस्टेट, मार्केटिंग बोर्ड, रि-हैबीलेशन, एचएसवीपी क्षेत्रों में स्थित प्रॉपर्टी डाटा में विकास शुल्क का बकाया नहीं दर्शाया जाना चाहिए। इस बारे में वे पहले भी आदेश जारी कर चुके हैं कि इन क्षेत्रों के प्रॉपर्टी डाटा में अगर विकास शुल्क बकाया दर्शाया हुआ है, तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर आदेशानुसार डाटा दुरूस्त नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारी को लंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, विकसित व नियमित कॉलोनियों के प्रॉपर्टी डाटा में अन-एप्रूव्ड शब्द नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा है, तो उसे भी तुरंत प्रभाव से दुरूस्त करवाएं।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के प्रॉपर्टी मालिकों को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना को 31 जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे प्रॉपर्टी मालिक जिन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित आने वाले दावे-आपत्तियों का समाधान भी तुरंत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, ताकि नागरिक अपने डाटा को ठीक करवाकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करें तथा सरकार की ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं।

बैठक में गुरूग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, पलवल के विधायक दीपक मंगला, भाजपा गुरूग्राम की जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़, जिला महामंत्री मनीष गाड़ौली व महेश यादव, नगर निगम गुरूग्राम के अतिरिक्त आयुक्त अमरदीप ङ्क्षसह, एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर रोहताश बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार व नरेश कुमार उपस्थित थे।

error: Content is protected !!