28.12.2022 – मुख्यमन्त्री उड़न दस्ता द्वारा युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबंधित ई-सिगरेट व विदेशी सिगरेट बेचने वालों पर शहर गुरुग्राम में व्यापक कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री उडनदस्ता गुरूग्राम, व स्थानीय पुलिस गुरूग्राम की संयुक्त टीम के सेक्टर 56 मार्किट, सेक्टर 15 पार्ट-2, 4/7 चौक, पालम विहार गुरूग्राम एरिया में अवैध रूप से ई. सिगरेट व विदेशी सिगरेट बेचने वालो पर रेड की गई। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम को अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एक सूचना मिली की जिला गुरूग्राम एरिया में अवैध रूप से ई. सिगरेट व विदेशी सिगरेट बेचने का कार्य किया जा रहा है जबकि इसको बेचना प्रतिबन्धित है। जिस सूचना पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम व स्थानीय पुलिस गुरुग्राम की संयुक्त टीमें बनाकर तत्परता से कार्यवाही करते हुए टीम सेक्टर 56 मार्किट, शहर, सिटी व सिविल लाइन,पालम विहार गुरूग्राम एरिया में पहुची तो पाया कि सूचना बिल्कुल सही थी। थाना सेक्टर 56 में दुकान नम्बर 16, सेक्टर 56 मार्किट गुरूग्राम एरिया में 1. विपिन कुमार पान कार्नर भण्डार दुकान नम्बर 16, सेक्टर 56 मार्किट, 2. त्रिभुवन चौरसिया दुकान नम्बर 1, सेक्टर 56 मार्किट गुरूग्राम, 3. देवेंद्र सिंह हरीश हुक्का शॉप 4/7 चौक थाना शहर गुरूग्राम, 4. मोतीलाल भुसाल ग्रीन लीफ पान शॉप 32 माइलस्टोन सेक्टर 15 पार्ट 2 थाना सिविल लाईन गुरुग्राम, 5. राघवेंद्र सिंह ठाकुर पान भंडार थाना पालम विहार गुरुग्राम, 6. अनूप कुमार चौरसिया पान हाउस थाना पालम विहार गुरुग्राम एरिया में काफी रेड के दौरान काफी संख्या में प्रतिबन्धित ई. सिगरेट व विदेशी सिगरेट बरामद हुई। जिनकी मार्किट में कीमत लाखो रूपये है। आरोपियान से जब इस माल को रखने बारे लाईसेंस व परमीट मांगा गया तो कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाये। जिन्होने अपना नाम 1. परमेश पुत्र अरविन्द चौरासिया वासी उ.प्र हाल गुरूग्राम विपिन कुमार पान कार्नर, 2. त्रिभुवन चौरसिया वासी पश्चिम दिल्ली चौरसिया पान शाप, 3. देवेंद्र सिंह वासी गुरुग्राम की हरीश हुक्का शॉप 4/7 चौक, 4. मोतीलाल भुसाल वासी सेक्टर 15 पार्ट 2 गुरुग्राम, 5. राघवेंद्र सिंह वासी सेक्टर 23 गुरुग्राम की ठाकुर पान भंडार पालम विहार गुरुग्राम व 6. अनूप कुमार वासी ओम विहार गुरुग्राम की चौरसिया पान हाउस पालम विहार गुरुग्राम। मौके पर उपरोक्त आरोपियान पर थाना सेक्टर 56, सिटी, सिविल लाईन व पालम विहार गुरूग्राम में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम 2019 व अधिनियम 2003 कोटपा के तहत कार्यवाही की गई। जिला गुरूग्राम में काफी संख्या में प्रतिबन्धित ई सिगरेट व विदेशी सिगरेटो को बेचा जा रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। Post navigation गुरु द्रोणाचार्य की पवित्र भूमि में हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन प्रधानमंत्री के साथ ‘परीक्षा पे चर्चा’ में भाग लेने के लिए 30 दिसंबर तक करें रजिस्ट्रेशन : डीसी