गुडग़ांव, 19 दिसम्बर (अशोक): युवतियों से छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्रोई की अदालत ने 2 आरोपी किन्नरों को विभिन्न धाराओं में साढ़े 3 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 की 21 जुलाई को सैक्टर 55 क्षेत्र में रहने वाली 2 युवतियों ने सैक्टर 56 पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। गत दिवस जब वे अपने घर में थी तो 2 व्यक्ति जो किन्नर की वेशभूषा धारण किए हुए थे, जबरदस्ती उनके घर में घुस आए। उनके साथ अश£ील हरकत व अभद्र व्यवहार भी किया गया, जिसका उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई और वे भाग गए। पुलिस ने आस-पास की वीडियो फुटैज को आधार बनाते हुए उनके खिलाफ भादंस की धारा 345, 345 बी, 45वन, 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी थी और पुलिस ने कुछ दिन बाद उत्तरप्रदेश मूल के दीनानाथ उर्फ दीनदयाल उर्फ सकीना उर्फ सब्बो व राकेश कुमार पाल उर्फ रिंकी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए उनका रिमांड भी लिया गया था और बाद में अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को साढ़े 3 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। Post navigation गुरुग्राम में सड़कों के सुधारीकरण पर केंद्र व राज्य सरकार फोकस: सुधीर सिंगला समय से कब्जा नहीं देने के जुर्म में परीना बिल्डर देगा अपने आवंटियों को विलंबित कब्जा शुल्क: रेरा