– नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार यादव के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों, मॉल्स, मार्केट, साईन बोर्ड आदि पर लगे अवैध विज्ञापनों का किया जा रहा है सफाया
– अवैध विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों के खिलाफ दर्ज करवाई जा रही है एफआईआर

गुरूग्राम, 14 दिसम्बर। हरियाणा म्यूनिसिपल एडवरटाईजमैंट बाईलॉज-2022 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार के विज्ञापन, होर्डिंग बोर्ड सहित अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के अवैध विज्ञापनों के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।

नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त अखिलेश कुमार यादव ने बताया कि निगम क्षेत्र में अवैध विज्ञापनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। निगम टीमें सार्वजनिक स्थानों, मॉल्स, मार्केट, साईन बोर्ड आदि प लगे अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए तेजी से अभियान चला रही है तथा अवैध विज्ञापनों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध विज्ञापनों को हटाने के साथ ही विज्ञापनों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ संबंधित थानों में हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम-1989 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक दो दर्जन से अधिक उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की गई है।

सार्वजनिक स्थानों, मॉल्स से हटाए गए अवैध विज्ञापन : संयुक्त आयुक्त ने बताया कि निगम टीमों द्वारा पिछले दिनों कई स्थानों से यूनिपोल, वॉलरैप, होर्डिंग बोर्ड आदि हटाने की कार्रवाई की गई है। इनमें द्वारका एक्सप्रेस-वे, गोल्ड सूक, आरडी मॉल व मॉल फिफ्टी वन सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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