सीबीआई ने अदालत में दाखिल किया अपना जबाव, अगली सुनवाई एक को

गुडग़ांव, 23 नवम्बर (अशोक):  प्रिंस हत्याकांड में बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित रहे। इस मामले में आरोपी पक्ष ने अदालत में जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी के मामले की सुनवाई बालिग आरोपी के रुप में करने का फैसला दिया था। अदालत सीबीआई को अपना जबाव दाखिल करने का आदेश दिया था। बुधवार को सीबीआई ने अपना जबाव अदालत में दे दिया है।

अदालत अब इस मामले पर आगामी एक दिसम्बर को सुनवाई करेगी। अक्तूबर माह के प्रारंभ में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी के मामले को बालिग आरोपी के रुप में सुने जाने के आदेश दिए थे और उसका मामला जिला एवं सत्र न्यायालय
में सुनवाई के लिए भेज दिया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सितम्बर को जिले के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा दूसरी के छात्र की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जब परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने इसी स्कूल के कक्ष 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था।

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