अदालत ने 23 को जबाव दाखिल करने के दिए आदेश

गुडग़ांव, 19 नवम्बर (अशोक): प्रिंस हत्याकांड में शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित रहे। इस मामले में 2-3 दिन पूर्व आरोपी पक्ष ने अदालत में जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी के मामले की सुनवाई बालिग
आरोपी के रुप में करने का फैसला दिया था। हालांकि अदालत सीबीआई को अपना जबाव दाखिल करने का आदेश दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से शनिवार कोसीबीआई आरोपी पक्ष की याचिका पर अपना जबाव दाखिल नहीं कर सकी।

सीबीआई ने अदालत से आग्रह किया कि उसे कुछ समय दिया जाए, ताकि वे अदालत में अपनाजबाव दाखिल कर सकें। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए सीबीआई कोअपना जबाव दाखिल करने के लिए आगामी 23 नवम्बर की तारीख दी है। यानि कि सीबीआई 23 नवम्बर को अदालत में अपना जबाव दाखिल करेगी। अदालत मामले की सुनवाई करेगी। अक्तूबर माह के प्रारंभ में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी के मामले को बालिग आरोपी के रुप में सुने जाने के आदेश दिए थे और उसका मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिया गया था।

गौरतलब है कि वर्ष 2017 की 8 सितम्बर को जिले के एक निजी स्कूल के शौचालयमें कक्षा दूसरी के छात्र की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
जब परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने इसी स्कूल केकक्ष 11वीं के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था।

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