अक्टूबर 25, गुड़गांव- हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा), गुरुग्राम, ने गुरुवार को एक पीड़ित आवंटी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए रामप्रस्थ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वो आवंटी को पूरा मूलधन पैसा वापस करे।

आदेश में यह भी कहा गया है कि मूलधन को ब्याज के साथ वापस करे। कोर्ट ने आदेश में आगे यह भी कहा कि आवंटी मुवावजा का भी हकदार है और साथ ही साथ आवंटी को कोर्ट के दौरान जो कानूनी सहायता बतौर खर्च हुए वो पैसे भी मिलने चाहिए।

पीड़ित आवंटी और रामप्रस्था बिल्डर के बीच जुलाई 2011 में एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट (BBA) निष्पादित किया गया था। इस एग्रीमेंट इस बात का हुआ था कि आवंटी ने जो एक यूनिट रामप्रस्थ के एक प्रोजेक्ट में जुलाई 2011 में बुक किया था वो यूनिट रामप्रस्थ को जुलाई 2014 में आवंटी को सुपुर्द करना था मगर ऐसा नहीं हुआ।

चुंकि पीड़ित आवंटी को कब्जा देने में रामप्रस्था विफल रहा अतः हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के तहत यह दोनों पक्षों के बीच निष्पादित नियमों और शर्तों का उल्लंघन है।

ब्याज राशि, जैसा कि आदेश में कहा गया है, की गणना प्रत्येक भुगतान की तिथि से हरियाणा नियम, 2017 के नियम 16 ​​में प्रदान की गई समय सीमा के भीतर राशि की वापसी की वास्तविक तिथि तक की जानी है।

राहत के संदर्भ में, आवंटी भी लागत और मुआवजे का दावा करने का हकदार होगा, जैसा कि उचित समझा गया, आदेश का उल्लेख किया।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में यह माना है कि एक आवंटी धारा 12, 14, 18 और धारा 19 के तहत मुआवजे और मुकदमेबाजी के आरोपों का दावा करने का हकदार है, जो कि धारा 71 के अनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी (एओ) द्वारा तय किया जाना है और की मात्रा मुआवजे और मुकदमेबाजी खर्च का फैसला एओ द्वारा किया जाएगा।

इसलिए, मुआवजे का दावा करने के लिए शिकायतकर्ता अधिनियम की धारा 71 के साथ पठित धारा 31 और नियमों के नियम 29 के तहत एओ के समक्ष एक अलग शिकायत दर्ज कर सकता है।

शिकायतकर्ता ने दिसंबर, 2019 में प्राधिकरण के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी कि वह परियोजना से वापस लेना चाहता है और प्रमोटर द्वारा यूनिट के संबंध में प्राप्त राशि को ब्याज के साथ वापस करने की मांग करता है, क्योंकि प्रमोटर पूरा नहीं कर पाता है या उसके अनुसार कब्जा देने में असमर्थ है। समझौते की शर्तें – जुलाई 2014 कब्जे की देय तिथि थी, जबकि तीन साल पहले जुलाई 2011 में पार्टियों के बीच बुकिंग निष्पादित की गई थी।

“तदनुसार, प्रमोटर परियोजना से वापस लेने के इच्छुक आवंटी के लिए उत्तरदायी है, बिना किसी अन्य उपाय के पूर्वाग्रह के, यूनिट के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त राशि को ब्याज के साथ निर्धारित दर पर वापस करने के लिए, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है,” ने कहा। गण।
शिकायतकर्ता ने सेक्टर 37सी, गुरुग्राम में प्रोजेक्ट SKYZ में यूनिट बुक की थी।

रेरा गुरुग्राम के सदस्य अशोक सांगवान ने कहा, “कोई भी अपने स्वयं के गलत का लाभ नहीं ले सकता है। किसी भी मामले में, मामले को तय करने के लिए रेरा अधिनियमों और नियमों द्वारा जाता है। प्राधिकरण को आवंटियों के हितों की रक्षा करनी होती है।”

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