कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे पी दलाल की अध्यक्षता में गुरूग्राम में पहली मासिक बैठक संपन्न

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ तो संबंधित विभाग का अधिकारी होगा जिम्मेदार- कृषि मंत्री जे पी दलाल

गुरूग्राम, 14 अक्टूबर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ तो संबंधित विभाग ,जिसकी जमीन है, के संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही किए जाएंगे।

श्री दलाल शुक्रवार को गुरूग्राम में पहली जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गुरूग्राम के सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हॉल में आयोजित इस बैठक में कुल 13 समस्याएं अथवा शिकायतें रखी गई थी जिनमें से मंत्री ने मौके पर ही 8 का निपटारा कर दिया। बैठक में बादशाहपुर के विधायक एवं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन राकेश दौलताबाद भी उपस्थित थे।

बैठक में रखी गई गुरूग्राम के सैक्टर-45 में द रॉयल रेजीडेंसी सीजीएचएस लिमिटेड नामक रिहायशी सोसायटी के आस पास अवैध अतिक्रमण की शिकायत का निपटारा करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी द्वितीय इस अतिक्रमण को हटवाएंगे और अगले महीने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक से दो दिन पहले वीडियो के साथ सर्टिफिकेट देंगे कि यह जमीन पूरे महीने अवैध कब्जे से मुक्त रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नही होने पर संपदा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी। इसके साथ कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का गंभीर विषय है और वे इस मामले में सख्ती बरतते हैं। यदि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होता है तो वह संबंधित विभाग के अधिकारी की लापरवाही या ढिलाई की वजह से संभव होता है और ऐसे में उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उस पर कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में संपदा अधिकारी संजीव सिंगला ने बताया कि गांव कन्हई के पास एचएसवीपी की इस जमीन पर न्यायालय का स्टे था जो अब खारिज हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वहां पर लगभग एक एकड़ जमीन से अवैध कब्जे हटवाए भी गए हैं और लगभग आधा एकड़ जमीन पर पार्क विकसित करने के लिए टेंडर कर दिए गए हैं।

इसी प्रकार, अतिक्रमण से जुड़ा हुआ एक और मामला गांव तिगरा का रखा गया था जिसमें कृषि मंत्री ने नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार को भी अतिक्रमण हटवाकर एक महीने तक जमीन खाली रहने संबंधी सर्टिफिकेट देने के लिए कहा गया है। इस मामले में बताया गया था कि गांव तिगरा में तालाब और सरकारी स्कूल के साथ से कुछ लोगों ने सरकारी रास्ते पर कब्जा करके अवैध रूप से मकान बना लिए हैं। पटौदी में भी नोहटा चौंक से रेहड़ी तथा अस्थाई अतिक्रमण हटवाने के निर्देश नगरपालिका पटौदी के कार्यकारी अधिकारी को दिए गए।

बैठक में रखी गई गांव इस्लामपुर में कुल देवता के रास्ते को रोक दिए जाने बारे शिकायत में कृषि मंत्री ने बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा तथा एनएचएआई अधिकारियों को मौका देखकर रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले में ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि उनके गांव के कुल देवता के दर्शन करने के लिए महिलाओं तथा ग्रामीणों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। मंदिर को जो सीधा रास्ता जाता था वहां पर पुल बनवाने की आवश्यकता है। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि 250 मीटर दूरी पर ही अंडरपास बना हुआ है जिसका ग्रामीण उपयोग कर सकते हैं जबकि ग्रामीणों का मत था कि उनके कुल देवता को जाने वाला रास्ता मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण होने के कारण बंद हो गया है, इसलिए कनेक्टिविटी के लिए पुल बनवाना जरूरी है।

बैठक में गुरूग्राम शहर में सामान ढोने वाले छोटे वाहनों को ‘नो एंट्री‘ के समय प्रवेश की अनुमति देने का मामला भी कृषि मंत्री के समक्ष रखा गया। इस मामले में कृषि मंत्री श्री दलाल ने पुलिस के दो अधिकारियों , दो ट्रांसपोर्टरों तथा कष्ट निवारण समिति के दो मनोनीत सदस्यों को शामिल करते हुए 6 सदस्यीय समिति बनाने के आदेश दिए। यह समिति सर्वमान्य हल का सुझाव देगी ताकि शहर की ट्रेफिक व्यवस्था भी सुचारू रहे और ट्रांसपोर्टरों को भी सामान लाने ले जाने में असुविधा ना हो। दो मनोनीत सदस्यों में रमेश कालरा तथा एडवोकेट रविन्द्र जैन को रखा गया है। ट्रासंपोर्टरों का कहना था कि गुरूग्राम शहर मंे प्रातः 8 से 11 बजे तक तथा सांय 4 से 9 बजे तक सामान वाले वाहनों की नो एंट्री रहती है। इसके चलते उन्हें केवल प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक का 5 घंटे का ही समय मिलता है जबकि गुरूग्राम में 11 इंडस्ट्रीयल जोन है जिनमें आपस में भी सामान लाने ले जाने की जरूरत रहती है। अतः छोटे हलके वाहनों जैसे- टाटा एस व महिन्द्रा पिक अप को ‘ नो एंट्री‘ के समय में भी आवागमन की अनुमति दी जानी चाहिए।

बैठक में रखे गए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर-51 में प्लॉट का कब्जा देने संबंधी शिकायत का निपटारा करते हुए कृषि मंत्री ने संपदा अधिकारी द्वितीय को मौके पर उपलब्ध 198 वर्ग मीटर आकार के प्लॉट का कब्जा 45 दिन में आवेदक को देने के आदेश दिए।

साइबर क्राइम से संबंधित रखी गई एक शिकायत में कृषि मंत्री ने अग्रणी जिला प्रबंधक तथा कोटक महिन्द्रा बैंक का सहयोग लेकर आवेदक के साथ हुए फ्रॉड की राशि दिलवाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में आवेदक ने बताया कि उसके साथ 20 जुलाई को प्रातः पौने चार बजे डेबिट कार्ड फ्रॉड हो गया था जिसके चलते उसके खाते से 94 हजार 526 रूपये की धोखाधड़ी हुई है। इसकी शिकायत उसने साइबर क्राइम सैल में दे दी थी।

इस अवसर पर गुरूग्राम मंडल के आयुक्त आर सी बिढान, पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन , नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश आहुजा, नगर निगम मानेसर के आयुक्त महोम्मद इमरान रजा, उपायुक्त निशांत कुमार यादव , अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, नगराधीश दर्शन यादव सहित कष्ट निवारण समिति के सभी सरकारी तथा मनोनीत सदस्य उपस्थित थे।

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