गुरुग्राम, 14 अक्टूबर 2022 । दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।

इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली जोनल कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम (सीजीआरएफ़) में उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 18 अक्टूबर को गुरुग्राम में होगी। इसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नारनौल और पलवल सर्किल के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई सैक्टर 16 हेतरी हाऊस स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय में होगी। एक लाख से 03 लाख तक की राशि के केसों की सुनवाई दिल्ली जोनल सीजीआरएफ के चेयरमैन, मुख्य अभियंता ऑपरेशन नवीन कुमार वर्मा करेंगे।

इस अवसर पर जोनल सीजीआरएफ टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। जिनमें मुख्यतः गलत बिलिंग, वोल्टेज सरचार्ज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, सिक्योरिटी भुगतान, कार्यकुशलता, विश्वसनीयता में कमी आदि शामिल हैं।

कोई भी बिजली उपभोक्ता अपनी शिकायत के लिए मुख्य अभियंता के कार्यालय में 0124-4053643 पर संपर्क कर सकता है। या ईमेल [email protected] के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

उन्होंने बताया कि फोरम द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126, 127 तथा धारा 135 से 140, 142, 143, 146, 152 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

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