-उपमंडल अधिकारी(ना0) पटौदी के कार्यालय में सुने जाएंगे दावे व आपत्तियां
-एडीसी द्वारा 06 व 07 सितंबर को फाइनल सुनवाई के बाद 08 सितंबर को पंचायत समिति के वार्डो का किया जाएगा अंतिम प्रकाशन

गुरुग्राम, 25 अगस्त। जिलानिर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि गुरुग्राम जिला परिषद, पंचायत समिति पटौदी व फर्रुखनगर पंचायत समिति की वार्डबंदी का प्रथम प्रकाशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें जिला परिषद में 10 वार्ड, पंचायत समिति पटौदी में 25 वार्ड व पंचायत समिति फर्रुखनगर में 19 वार्ड सम्मिलित हैं। जिसकी आपत्तियां दावे दर्ज कराने के लिए 26 अगस्त से 30 अगस्त का समय निश्चित किया गया है। इसमें 27 व 28 अगस्त को अवकाश रहेगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त वार्ड बंदी पर दावे व आपत्तियों की सुनवाई के लिए पटौदी के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है। प्राप्त दावे आपत्तियों पर पटौदी के उपमंडल अधिकारी एक सितंबर तक अपना निर्णय ले सकेंगे।

डीसी श्री यादव ने बताया हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली के नियम 4(5) के अंतर्गत अप्रैल माह में 26 तारीख को जिला परिषद की वार्ड बंदी का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया था लेकिन नगर परिषद पटौदी – मंडी में ग्राम पंचायतें समायोजित होने के कारण जिला परिषद गुरुग्राम व पंचायत समिति पटौदी व फरुखनगर की वार्ड बंदी का पुनः प्रथम प्रकाशन किया गया है। उन्होंने बताया कि एसडीएम द्वारा दिए गए फैसलों पर 02 सितंबर से 05 सितंबर तक अतिरिक्त उपायुक्त के समक्ष अपील की जा सकती हैं। इसमें 3 व 4 सितंबर को अवकाश रहेगा।

अतिरिक्त उपायुक्त 06 व 07 सितंबर को सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता सेनानी भवन में इन अपील पर अपना निर्णय सुनाएंगे, जिसे अंतिम निर्णय माना जाएगा। इसके उपरांत 08 सितंबर को पंचायत समिति के वार्डो अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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