-जिलाधीश ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज व होटल आदि में रूकने वाले अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के दिए आदेश स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते जिलाधीश ने गुरुग्राम ज़िला में 15 अगस्त तक ड्रोन आदि के प्रयोग पर लगाई रोक 15 अगस्त तक रहेंगे आदेश प्रभावी, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई गुरुग्राम, 03 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने ज़िला गुरुग्राम में साइबर कैफेे संचालकों, पीजी, गैस्ट हाऊसिज, होटलों, मकान मालिकों और अन्य कार्यालयों को अपने किराएदारों, नौकरों, विजिटरों व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश दिए हैं। दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 144 के तहत किए गये निषेधाज्ञा के ये आदेश जिला गुरुग्राम में तुरंत प्रभाव से लागू होकर 15 अगस्त 2022 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेश में जिला में उपरोक्त अवधि में ड्रोन ,माइक्रो लाईट एयरक्राफ्ट , ग्लाइडर /पॉवर ग्लाइडर/ होट एयर बलून , काइट फलाइंग व चाइनीज माइक्रो लाइट के प्रयोग पर भी ऐहतियातन प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। Post navigation गुरु के प्रति सदैव निष्ठावान रहने से ही सद्गति प्राप्त होती है : दिशा सैनी छात्रा “हर घर तिरंगा” अभियान में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय दे रहा है हजारों के इनाम : डीसी गुरुग्राम