– सेक्टर-45 स्थित एपेक्स कॉप ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी ने अपने परिसर में किया कंपोस्टिंग प्लांट स्थापित
– नगर निगम गुरूग्राम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर डा. विजयपाल यादव ने किया प्लांट का शुभारंभ

गुरूग्राम, 1 अगस्त। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने यहां निकलने वाले कचरे का निष्पादन स्वयं के स्तर पर ही करना अनिवार्य है। इसी कड़ी में गुरूग्राम ने एक ओर कदम आगे बढ़ाया है।

गुरूग्राम के सैक्टर-45 स्थित एपेक्स कॉप ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी ने कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपने परिसर में कंपोस्टिंग प्लांट स्थापित किया है। इस प्लांट का शुभारंभ नगर निगम गुरूग्राम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर डा. विजयपाल यादव द्वारा किया गया। इस प्लांट में सोसायटी से निकले वाले गीले कचरे अर्थात किचन वेस्ट व हॉर्टिकल्चर वेस्ट से खाद तैयार की जाएगी तथा उस खाद का उपयोग सोसायटी के पार्क एवं पौधों में किया जाएगा। इससे एक ओर जहां कचरा प्रबंधन सही तरीके से होगा, वहीं दूसरी ओर हरियाली को भी बढ़ावा मिलने में सहायता मिलेगी।

इस मौके पर सोसायटी के  निवासियों से बातचीत करते हुए डा.यादव ने कहा कि सरकार द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। नियमों के तहत हमारे द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कचरे का सही ढ़ंग से निपटान करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें तथा घरेलू स्तर पर ही गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग करना शुरू करें। इसके तहत अलग-अलग डस्टबिन का उपयोग करें। किचन वेस्ट अर्थात फल-सब्जियों के बचे हुए टुकड़े व छिलके, बचा हुआ खाना, चायपत्ती आदि को हरे रंग के डस्टबिन में रखें। इसके तहत सूखा कचरे के लिए नीले रंग के डस्टबिन का प्रयोग करें। इसमें धातुओं के टुकड़े, गत्ता, कागज, प्लास्टिक आदि को डालें। इस प्रकार अपनी आदत में कचरा अलगाव को शामिल करके हम कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि नियमों के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें अपने स्तर पर ही कचरे का निष्पादन करना अनिवार्य है। अगर कोई बल्क वेस्ट जनरेटर नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गा है। इसके तहत 25 हजार रूपए जुर्माना सहित अन्य दंड प्रावधान हैं। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का भी आह्वान सोसायटी के निवासियों से किया।

इस अवसर पर सोसायटी अध्यक्ष ललित कुमार गुप्ता, सचिव कुलबीर सिंह श्योराण, विपिन जैन, रमाकांत गुप्ता, वल्लभ कपिल, एसके गुप्ता और रमेश संदूजा सहित सोसायटी के अन्य निवासी उपस्थित थे।

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