गुरुग्राम, 23 जुलाई। जिला में तीस हजार के करीब कमर्शियल वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए बकाया मोटर वाहन टैक्स में 28 जुलाई तक पैनल्टी पर विशेष छूट प्रदान की है। क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव रविंद्र यादव ने बताया कि परिवहन आयुक्त हरियाणा से मिले आदेशों के तहत गुरुग्राम जिला में कोविड महामारी के दौरान दिनांक एक अप्रैल 2020 से व्यवसायिक वाहनों के लम्बित मोटर वाहन टैक्स की पैनेल्टी में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिला में ऐसे करीब 30768 वाहन है जिन्होंने अभी तक अपने वाहन का पैंडिंग टैक्स नही भरा है। ऐसे में उपरोक्त वाहन मालिक योजना का लाभ उठाते हुए 28 जुलाई तक अपने वाहन का पैंडिंग टैक्स भरकर उस पर लगने वाली पैनेल्टी में छूट प्राप्त कर सकते हैं । श्री यादव ने वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा कि वे तय समय में योजना का लाभ उठाते हुए छूट प्राप्ति के लिए विभागीय वेबसाइट पर जाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें। Post navigation कांग्रेस का नारा— ना रुकेंगे, ना झुकेंगे,…… पहुंचे नहीं मिनी सचिवालय ! पद्म पुरुस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित, अंतिम तिथि 15 अगस्त: डीसी गुरुग्राम