8 में से 6 आरोपी अदालत में हुए पेश, अगली सुनवाई 24 अगस्त को गुडग़ांव, 21 जुलाई (अशोक) : नाबालिका की वीडियो को तोड़-मरोडक़र प्रसारित करने के मामले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में 6 आरोपी अदालत में पेश हुए। 2 आरोपियों के अधिवक्ताओं ने आरोपियों के अस्वस्थ होने की सूचना अदालत को दी और उनसे आग्रह किया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते वे अदालत में पेश नहीं हो सके हैं। इसलिए उन्हें आज पेशी से छूट दी जाए। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पेशी से छूट देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अगस्त की तारीख निश्चित कर दी है। पीडि़ता को न्याय दिलाने में जुटी जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत में 6 आरोपीचित्रा त्रिपाठी, सोहेल, अभिनव राज, सुनील दत्त, ललित सिंह व राशिद अदालत में पेश हुए। दीपक चौरसिया व अजीत अंजुम अदालत में नहीं आए। उनके अधिवक्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल अस्वस्थ हैं। इसलिए वे अदालत में पेश नहीं हो सके हैं। न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके आग्रह को इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया कि आगामी तारीख को मेडिकल रिकॉर्ड के साथ आरोपी अदालत में पेश हों। पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने पिछली तारीख पर पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में कई खामियों को उजागर किया और इस मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी को भी अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। जिस पर न्यायालय ने तत्काल अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया। पालम विहार के थाना प्रभारी अदालत में पेश हुए। न्यायालय ने जांच अधिकारी को आदेश दिए कि चार्जशीट में खामियों को दूर कर पीडि़ता केअधिवक्ता द्वारा दी गई अर्जी पर अगली तारीख पर अपना जबाव अदालत में पेश करें। गौरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडक़र अश£ील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की पैरवी सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है। Post navigation प्रिंस हत्याकांड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने की सुनवाई सभी पक्षों ने रखा अपना पक्ष, 27 जुलाई को फिर होगी सुनवाई हरियाणा कला परिषद 3 दिवसीय तीज मेले का आयोजन करेगा 28 से