गुडग़ांव, 21 जुलाई (अशोक) : जिले के एक निजी स्कूल की कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई वीरवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पहली सुनवाई थी। सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश तर्क व वितर्क दिए। जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। पीडि़त पक्ष ने बोर्ड से कहा कि इस मामले को घटित हुए 5 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक इस मामले में सुनवाई भी नियमित रुप से नहीं हो सकी है। अभी तक यही निर्णय नहीं हो सका है कि आरोपी के मामले की सुनवाई बालिग के रुप में की जाए या नाबालिग के रुप में। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा है कि आगामी 27 जुलाई को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी।गौरतलब है कि गत 13 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने पीडि़त पक्ष की याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर फिर से विचार करे। उच्च न्यायालय अक्तूबर 2018 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को निर्देश दिया था कि वह अपने आदेश पर पुनर्विचार करे कि आरोपी भोलू को बालिग माना जाए या नाबालिग। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पहले ही आरोपी भोलू को बालिग मानने का फैसला दे चुका है। अब इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। Post navigation गुरुग्राम में नजफगढ़ ड्रेन के साथ लगती हजारों एकड़ भूमि को जलभराव से मुक्त करने के लिए जिला प्रसाशन ने शुरू किए प्रयास मामला नाबालिका के वीडियो को तोड़-मरोडक़र कर प्रसारित करने का