– नियमों की अवहेलना करने वालों के किए जा रहे हैं चालानगुरूग्राम, 21 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त-4 सुमित कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 प्रकार की वस्तुओं को प्रतिबंधित किया हुआ है। इनका इस्तेमाल, भंडारण, आयात, निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है। उक्त विचार उन्होंने वीरवार को स्थानीय हीरो होंडा चौक के पास स्थित रोजलैंड पब्लिक स्कूल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, प्लास्टिक कटलरी, कैंडी, आईसक्रीम, गुब्बारों, झंडों के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक स्ट्रा, सजावट के लिए पॉलीस्टरीन से बनी वस्तुएं, पॉलीथीन कैरीबैग, सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल आदि को प्रतिबंधित किया हुआ है। नगर निगम गुरूग्राम की टीमें क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रही हैं, तथा इन नियमों की अवहेलना करने वालों का चालान करने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त किया जा रहा है। संयुक्त आयुक्त ने कहा कि आमजन को इस बारे में जागरूक करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा विशेष जागरूकता अभियान की शुरूआत 14 जुलाई से की गई है, जो कि 14 अगस्त तक चलेगा। इस एक माह के दौरान अलग-अलग स्कूलों, आरडब्ल्यू, मार्केट क्षेत्रों में नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा इनके विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसीपल, स्टाफ तथा विद्यार्थियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नगर निगम गुरूग्राम के प्रोग्राम कोर्डिनेटर कुलदीप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। Post navigation मैट्रो लाइन पर लगी 9 लाख रुपये कीमत की केबल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 03 आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में नजफगढ़ ड्रेन के साथ लगती हजारों एकड़ भूमि को जलभराव से मुक्त करने के लिए जिला प्रसाशन ने शुरू किए प्रयास