– निगम टीमों ने सैक्टर-32 में मिश्रित कचरा उठान करने वाले वाहन का किया 5 हजार रूपए का चालान– ठोस कचरा प्रबंधन सहित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों की अवहेलना करने वालों पर की जा रही है कार्रवाई गुरूग्राम, 19 जुलाई। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत घरों से कचरा उठान करने वाले वाहनों को अलग-अलग श्रेणी में कचरा उठाना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित का चालान किया जाता है। इसी कड़ी में मंगलवार को सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार अपनी टीम के साथ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सैक्टर-32 में कचरा उठाने वाले वाहन को रोका तथा जांच के दौरान पाया गया कि वाहन में अलग-अलग कचरे की बजाए मिश्रित कचरा उठाया जा रहा है। टीम ने मौके पर ही वाहन का 5 हजार रूपए का चालान किया तथा हिदायत दी कि भविष्य में अलग-अलग कचरा ही एकत्रित किया जाए, अन्यथा उसके खिलाफ नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई जारी : नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा द्वारा गठित 7 टीमें अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में लगातार निगरानी एवं गश्त कर रही हैं तथा प्रतिबंध के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। टीमें चालान करने के साथ-साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक आईटमों को जब्त भी कर रही हैं। वरिष्ठ सफाई निरीक्षक ऋषि मलिक के अनुसार 1 जुलाई से शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक 643 उल्लंघनकर्ताओं के चालान करते हुए उन पर 4.47 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। टीमों ने 1206 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को भी जब्त किया है। कहां कितनी कार्रवाई :– जोन-1 क्षेत्र में 205 व्यक्तियों पर 101500 रूपए जुर्माना तथा 115 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त– जोन-2 क्षेत्र में 143 व्यक्तियों पर 78 हजार रूपए जुर्माना तथा 144 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त– जोन-3 क्षेत्र में 139 व्यक्तियों पर 1.74 लाख रूपए जुर्माना तथा 452 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त– जोन-4 क्षेत्र में 156 व्यक्तियों पर 93500 रूपए जुर्माना तथा 495 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त Post navigation BREAKING…. डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर अवैध खनन माफिया ने डंपर चढ़ाया, मौके पर ही मौत सोहना एलिवेटेड रोड को बनाने का एग्रीमेंट 1466 करोड़ में हुआ तो फिर प्रोजेक्ट 2000 करोड़ तक केसे पहुँचा ?चौधरी संतोख सिंह