– नियमों का पालन नहीं करने वालों पर की जाएगी नियमानुसार कार्रवाई– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में ठोस कचरा प्रबंधन नियम में उनके लिए निहित जिम्मेदारियों का पालन करने का किया गया आह्वान गुरूग्राम, 11 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सोमवार को सेक्टर-27 स्थित सामुदायिक केन्द्र में ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत निगम क्षेत्र के बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न रिहायशी सोसायटियों के आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि, होटल, मोटल, ढ़ाबा सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यशाला में बोलते हुए नगर निगम गुरूग्राम के अतिरिक्त आयुक्त जयदीप कुमार ने कहा कि कचरा प्रबंधन हम सभी की नैत्तिक जिम्मेदारी है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही कचरा प्रबंधन होता आया है, लेकिन बढते विकास के साथ-साथ हम अपनी कचरा प्रबंधन की आदत को भूलते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह आ रहा है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तथा कई गंभीर बीमारियां जन्म ले रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घरों या संस्थान में गीला, सूखा व घरेलू हानिकारक कचरा निकलता है। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि उस कचरे का सही से निष्पादन करने में अपना योगदान दें। सबसे पहले तो उस कचरे को अलग-अलग विभाजित करें। गीले कचरे से खाद तैयार करके उसका इस्तेमाल बागवानी के लिए करें। इसके अलावा, सूखे कचरे से रिसायकलेबल वस्तुओं को अलग करके अधिकृत वैंडर को सौंपें। इस प्रकार हम एक तरफ ठोस कचरा प्रबंधन नियम की पालना करेंगे, वहीं दूसरी तरफ हमारे शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतरीन बनाने में योगदान देंगे। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम-2016 के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कई प्रकार की प्लास्टिक अर्थात सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम सभी को इन नियमों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) डा. विजयपाल यादव ने कहा कि नियम के अनुसार हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निस्तारण करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम सभी को चाहिए कि हम स्वेच्छा से नियमों की पालना करें, अन्यथा जुर्माना व अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। यह हमारी नैत्तिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपने शहर व पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पादन करने वाला बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आता है। नियम के तहत इन्हें अपने स्तर पर ही कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य है। सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने यहां वैट वेस्ट डिस्पॉजल प्लांट लगाना सुनिश्चित करें। अगर नियम की पालना नहीं की जाती है, तो उल्लंघनकर्ताओं पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाने के साथ ही उनके सीवर व पानी के कनैक्शन भी काटने की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कचरे को अलग-अलग करें। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि अपने यहां के नागरिकों के लिए कम से कम तीन डस्टबिन रखने का प्रस्ताव पास करें तथा इसे लागू करवाएं। उन्होंने कहा कि अलग-अलग कचरे के लिए अलग-अलग स्टोरेज की व्यवस्था हो तथा गीले कचरे का निस्तारण करने के लिए प्लांट का होना जरूरी है। प्लांट के संचालन संबंधी प्रशिक्षण में नगर निगम गुरूग्राम सहायता करेगा। उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में 614 बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जिनमें से 200 से अधिक ने कचरा प्रबंधन के लिए अधिकृत एजेंसी इकोग्रीन एनर्जी से एमओयू किया हुआ है। शेष बचे बल्क वेस्ट जनरेटर भी अपना एमओयू करेंगे तथा 7 दिन के भीतर अपना एक्शन प्लान नगर निगम गुरूग्राम को उपलब्ध करवाएंगे। कार्यशाला में आयोजित इंटरैक्शन सैशन के दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों ने ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित सवाल भी पूछे जिनका जवाब अधिकारियों द्वारा संतुष्टिपूर्ण ढ़ंग से दिया गया। Post navigation देश क़े सबसे छोटे नॉटी पत्रकार , भाविका पार्थ हिंदुस्तानी : परिवर्तन एक प्रयास भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित किया जा रहा द्वारका एक्सप्रेस-वे 2023 में होगा चालू : नितिन गडकरी