नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सोमवार को सैैक्टर-27 स्थित सामुदायिक केन्द्र में आयोजित किया जाएगा कार्यशाला का आयोजन

गुरूग्राम, 10 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सोमवार, 11 जुलाई को प्रात: 11 बजे सैक्टर-27 स्थित सामुदायिक केन्द्र में बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 में बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए निर्धारित की गई जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाएगा।

इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) डा. विजयपाल यादव ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। नियमों के तहत इन्हें अपने परिसर में ही कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा समय-समय पर निगम क्षेत्र के बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, बल्क वेस्ट जनरेटरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए एजेंसियां भी एम्पैनल की हुई हैं। उन्होंने बताया कि बल्क वेस्ट जनरेटर अपने यहां से निकलने वाले कचरे को गीले व सूखे कचरे में अलग-अलग करें तथा गीले कचरे से खाद तैयार करके अपने यहां पौधों में उसका उपयोग करें। सूखा कचरा एवं शेष बचा इनर्ट नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अधिकृत एजेंसी को सौंपें और इसके लिए कंपनी के साथ एमओयू साईन करें।

नियमों की अवहेलना पर दंड का प्रावधान : डा. यादव ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना करना सभी के लिए जरूरी है। नियमों की अवहेलना करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत 25 हजार रूपए जुर्माना एवं अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

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