मुख्यमन्त्री उड़नदस्ता, माईनिंग विभाग व प्रदुषण विभाग की कार्रवाही. स्कीनिंग प्लांट मालिक ने लिया सडक बनाने का 66. 86 करोड़ का ठेका. आरोप माईनिंग विभाग, प्रदूषण विभाग से बिना लाईसेंस अवैध चल रहा. स्कीनिंग प्लांट का मालिक गौरव चौधरी ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये फतह सिंह उजाला गुरूग्राम। स्कीनिंग प्लांट नवादा नाहरपुर रोड नजदीक विपुल लवानिया टावर 9 सैक्टर 81, थाना खेड़कीदौला गुरुग्राम पर मुख्यमन्त्री उड़नदस्ता गुरुग्राम, माईनिंग विभाग व प्रदुषण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रेड डाली गई। जानकारी के मुताबिक गुप्तचर ईकाई मानेसर जिला गुरूग्राम द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नवादा नाहरपुर रोड नजदीक विपुल लवानिया टायर-9 सैक्टर 81, थाना खेड़कीदौला जिला गुरुग्राम में गौरव चौधरी तथा अनिल कुमार वासीयान म.न. 49 विजय नगर भिवानी, जिला भिवानी हरियाणा द्वारा एक स्कीनिंग प्लांट लगाया गया है। स्कीनिंग प्लांट के मालिक द्वारा रामपुरा से हयातपुर तक सडक बनाने का 66 करोड़ 86 लाख 80 हजार 160 रूपये का ठेका लिया हुआ है। यह प्लांट जीएमडीए की जमीन लगाया हुआ है। इस प्लांट में स्कीनिंग मशीन व वेट मिक्स मशीन लगाई हुई है तथा इस स्क्रीनिंग प्लांट के लिए माईनिंग विभाग व प्रदूषण विभाग से बिना लाईसेंस प्राप्त किए अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। इस स्क्रीनिंग प्लाट पर शुक्रवार को मुख्यमन्त्री उडनदस्ता गुरुग्राम टीम, दिव्यांश कृष्णा एसडीओ प्रदूषण विभाग गुरूग्राम व नानू प्रताप सिंह निरीक्षक खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रेड की गई। रेड के समय 4/5 वर्कर स्क्रीनिंग प्लांट पर मौजूद थे। स्कीनिंग प्लांट के मालिक गौरव चौधरी निवासी म.न. 49 विजय नगर मिदानी, को मोबाईल फोन के माध्यम से मौका पर बुलाया गया तथा रेडिंग टीम द्वारा स्कीनिंग प्लांट के दस्तावेज मांगे गए। स्कीनिंग प्लांट का मालिक गौरव चौधरी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया तथा उसने बताया कि उसके द्वारा कोई लाईसेंस नहीं लिया गया है। माईनिंग विभाग के निरीक्षक भानु प्रताप सिंह द्वारा लिखित में रेडींग पार्टी को अवगत करवाया गया है कि इस इस स्किनिंग प्लांट में माईनिंग विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रदुषण विभाग के एस.डी.ओ. दिव्यांश कृष्णा द्वारा प्रदुषण विभाग की प्रक्रिया के अनुसार स्क्रीनिंग प्लांट का निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है तथा अवगत करवाया गया कि प्रदुषण विभाग स्क्रीनिंग प्लांट के मालिक गौरव चौधरी को 15 दिन का नोटिस देंगें । इसके बाद नोटिस का जबाव प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इस कार्यवाही में स्क्रीनिंग प्लांट को 15 दिन के बाद सील करके एनवायरमेंट कम्पनसैशन के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । यदि वह प्रस्तावित जुर्माने की राशी अदा करने में असमर्थ रहता है तो उसके उपरान्त एनवायरमेंट कोर्ट में प्रोसीडिंग फाईल करके आगामी कार्यवाई अमल में लाई जायेगी। Post navigation जिला रेडक्रॉस सोसायटी ने लगाया रक्तदान शिविर हरियाणा राज्यसभा चुनाव : वोट तो पड़ गए, गिनती नहीं हुई शुरू…….. असमंजस बरकरार