– जोन-3 के सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार की टीम ने सैक्टर-31 मार्केट में ओम स्वीट्स व रिलायंस फ्रैश सहित अन्य उल्लंघनकर्ताओं पर ठोका जुर्माना
– ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सभी के लिए अनिवार्य

गुरूग्राम, 18 मई। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों का चालान किया गया है तथा इन पर जुर्माना लगाया गया है। सैक्टर-31 मार्केट में की गई इस कार्रवाई में ओम स्वीट्स व रिलायंस फ्रैश सहित अन्य उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना ठोका गया है।

नगर निगम गुरूग्राम के जोन-3 क्षेत्र में तैनात सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार की टीम बुधवार को क्षेत्र में सफाई व्यवस्था एवं सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति का निरीक्षण कर रही थी। जब टीम सैक्टर-31 मार्केट पहुंची तो यहां पर कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना पाई गई। सफाई निरीक्षक ने मौके पर जांच करने के दौरान कुल 6 उल्लंघनकर्ताओं पर 34500 रूपए का जुर्माना किया। इनमें ओम स्वीट्स पर मिक्स कचरा, कंपोस्टिंग मशीन काम ना करने तथा प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर 25 हजार रूपए, रिलायंस फ्रैश पर 5000 रूपए तथा अन्य पर भी नियमानुसार जुर्माना किया गया।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार नियमों के तहत सरकार द्वारा सभी के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को स्वयं के स्तर पर कचरे का निपटान करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम गुरूग्राम की सफाई शाखा की टीमें अपने-अपने क्षेत्र में इन नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए कार्य कर रही हैं तथा नियमों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित के चालान किए जा रहे हैं।

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