– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा जोन-1 व जोन-2 क्षेत्र के बल्क वेस्ट जनरेटरों को एक कार्यशाला के माध्यम से ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करने के लिए दी गई जानकारी
– प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादकों को अपने परिसर में ही कचरे के निस्तारण की व्यवस्था करना अनिवार्य
– ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना नहीं करने पर नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य कार्रवाई का है प्रावधान

गुरूग्राम, 6 अप्रैल। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना करना अनिवार्य है। नियमों के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर को उनके वहां प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे के निस्तारण की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर ही अपने परिसर में करना जरूरी है।

उक्त विचार बुधवार को नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) डा. विजयपाल यादव ने व्यक्त किए। वे सुखराली स्थित सामुदायिक केन्द्र में जोन-1 व जोन-2 क्षेत्र के बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों को संबोधित कर रहे थे। नगर निगम गुरूग्राम के जोन-1 व जोन-2 क्षेत्र में 194 बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, जिन्हें ठोस कचरा प्रबंधन-2016 की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं।

कार्यशाला में उपस्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों को संबोधित करते हुए डा.यादव ने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें स्वयं के स्तर पर अपने परिसर में ही कचरे के निस्तारण की व्यवस्था करना अनिवार्य है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए एजेंसियां एम्पैनल की हुई हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में रखें। गीले, सूखे, घरेलू हानिकारक व बायोमैडीकल कचरे को अलग-अलग करके उसका नियम के तहत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। गीले कचरे से खाद तैयार करके उसका उपयोग हरियाली बढ़ाने में करें तथा पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दें। इसके साथ ही सूखे, घरेलू हानिकारक व बायोमैडीकल कचरे को संबंधित रिसाइकलर को ही सौंपें। इससे एक ओर जहां आप नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे, वहीं दूसरी ओर गुरूग्राम को स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतरीन शहर बनाने में अपना योगदान देंगे।

उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना नहीं करने वालों पर जुर्माना व अन्य नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के निर्देश पर नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने केलिए विशेष टीमें बनाई हुई हैं। ये टीमें अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां दौरा कर जांच कर रही हैं।

निगम पार्षद अनूप सिंह ने उनके वार्ड में इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन करने का स्वागत किया तथा सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों से आह्वान किया कि वे गुरूग्राम को स्वच्छ, सुंदर एवं बेहतरीन बनाने में अपना योगदान दें क्योंकि नियम की पालना के साथ-साथ यह हम सभी की नैत्तिक जिम्मेदारी भी है। कंसलटैंट अनिता फलसवाल ने भी अपने विचार रखें। मंच का सफल संचालन प्रोग्राम कोर्डिनेटर कुलदीप सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त गुरूग्राम अभियान के बारे में सभी को जानकारी दी तथा पॉलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के बारे में जागरूक किया।

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