पत्नी को जहरीला पदार्थ का सेवन कराने वाले निजी स्कूल के संचालक पति की जमानत याचिका खारिज

गुड़गांव, 1 अप्रैल, (अशोक): पत्नी को जहरीला पदार्थ का सेवन कराने व प्रताड़ित कराने के मामले में पति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला ने वर्ष 2021 की 18 अगस्त को राजेंद्रा पार्क पुलिस थाने में भादसं की धारा 323, 328, 498 ए, 506, के तहत क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल संचालक पर आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी कि स्कूल संचालक उसका पति है। वह उसे परेशान करता रहता है। उसने उसकी हत्या करने के प्रयास में उसे दो बार जहरीला पदार्थ का सेवन भी कराया। जिसके कारण उसे अस्पताल में उपचाराधीन भी रहना पडा था।

पत्नी ने आरोपी पति बृजलाल शर्मा पर उसने आरोप लगाए थे कि उसने उसकी मर्जी के खिलाफ उसका गर्भपात कराया था हालांकि उनके दो बच्चे भी हैं। पुलिस ने उक्त धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को जिला जेल भेज दिया था। जेल में लंबी अवधि व्यतीत करने के बाद उसने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने टिप्पणी कर लिखा भी है कि यह समाज पर एक कलंक है जैसा पीड़िता ने आरोप लगाए हैं इसलिए उसको जमानत नहीं दी जा सकती।

आरोपी के अधिवक्ता ने हालांकि अदालत से आग्रह किया था कि आरोपी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) खारिज कराने के लिए याचिका भी डाली हुई है, लेकिन इस संबंध में वह अदालत में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

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