शिविर में विभागों ने स्टॉल लगाकर दी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी गुरुग्राम, 23 फ़रवरी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नालसा के तत्वावधान में गुरुग्राम जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय के फ़्रंट ऑफ़िस में माइक्रो शिविर का आयोजन किया गया।इस शिविर में 500 से अधिक लोगों ने भाग लेते हुए इसका लाभ उठाया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ललिता पटवर्धन ने मेगा शिविर में प्राधिकरण व विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया। श्रीमती पटवर्धन ने बताया कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत माइक्रो शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी विभागों द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया ताकि लोग सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। माइक्रो शिविर को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए और उनकी समस्याओं का मौके पर निवारण भी किया गया। इस माइक्रो शिविर में मॉस्क व सेनिटाइजर वितरण, कानूनी पुस्तकों व पम्पलेट का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि आयोजित किए गए इस माइक्रो शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता लाते हुए उन्हें 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देना था। माइक्रो शिविर में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता ने लोक अदालत के फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि कोई विवाद कोर्ट में लंबित है या फिर कोई विवाद अभी कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है या कोई पक्ष आपसी समझौता से विवाद को निपटाना चाहता है तो उसे लोक अदालत में रखा जा सकता है। इसके अलावा मौलिक कत्र्तव्यों में बताया कि आवश्यकता पडने पर राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा करना अधिनियम 2007 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण के अलावा भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा एवं ईलाज आदि उपलब्ध करवाया जाता है। एसिड हमला, नाबालिक का शारीरिक शोषण, मानव तस्करी से पीडि़त का पुनर्वास, यौन उत्पीडन, मृत्यु, स्थाई विकलांगता, आंशिक विकलांगता आदि मामलों में हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना के अंतर्गत पीडि़ता को मुआवजा दिलवाने के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। मध्यस्थता केंद्र में अपने मामलों को सुलह समझौता से निपटारे द्वारा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है। माइक्रो शिविर में जिला रेड क्रॉस सॉसायटी द्वारा HIV जाँच शिविर और उनके विभाग से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी गई। माइक्रो कैम्प में श्रम विभाग की तरफ़ से संगठित और असंगठित मज़दूर के लिए अलग अलग स्टॉल लगाई गयी थी और साथ ही विभाग से सम्भंधित जानकारी दी गयी। माइक्रो कैंप के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी ने आगे बताया कि इस मेले में लॉ छात्रों ने विभिन्न सामाजिक कुरितीयों के बारे में जागरूक किया। Post navigation बिना महिला डाक्टर के गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी व सीजेरियन चिंटल पैराडिसो हादसा मामले की जांच में पारदर्शिता हो और वह नजर भी आए-केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह