महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 15 फ़रवरी 2022 तक बढ़ाई.मनोरंजन पार्क, प्रदर्शनी आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. अभी भी परंतु कोविड गाइड्लाईनस-प्रोटोकॉल का करना होगा पालन. उपरोक्त रियायतों के अलावा पहले जारी आदेश ज्यों के त्यों लागू रहेंगे फतह सिंह उजाला गुरूग्राम। राज्य सरकार के आदेशानुसार गुरुग्राम के डीसी एवं ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर यश गर्ग ने गुरुग्राम ज़िला में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 15 फ़रवरी 2022 तक बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईटीआई, ट्रेनिंग व कोचिंग इन्स्टिटूट, लाइब्रेरी और 10 से 12वीं तक के स्कूलों को पहली फ़रवरी से फ़िज़िकल क्लैसेज़ लगाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। शॉपिंग मॉल और मार्केट पहले की तरह शाम 7 बजे तक खोले जा सकते हैं, परंतु आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, दवा इत्यादि की दुकाने पूरे समय खुली रहेंगी। गुरुग्राम में खेल मैदान, स्विमिंग पूल और स्टेडीयम बंद रहेंगे , केवल राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंद रहेगा। शराब की दुकानें रात्रि 10 बजे तक खोली जा सकती हैं । बार और रेस्टोरेंट, बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं । उत्पादन इकाइयाँ और इंडस्ट्री चालू रहेंगी पर कोविड नियमों के साथ रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर रोक रहेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, थीयेटर तथा मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं और कोविड नियमों का पालन ज़रूरी होगा। जिम व सपा भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं । धार्मिक स्थलों में सेनिटाईजेशन के साथ एक समय पर 50 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में 50 और विवाह समारोह में 100 व्यक्तियों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते, कोविड नियमों और सामाजिक दूरी का दृढ़ता से पालन करना अनिवार्य है। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य क़ानूनी प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा । Post navigation शिक्षाविद् शीतल प्रसाद जैन को दी श्रद्धांजलि हमारा शहर, हमारी जिम्मेदारी- परिवर्तन-एक प्रयास