युवती के सिर में गोली लगने के कारण ईलाज के दौरान हुई मौत.
अदालत के द्वारा कुल सात लाख 50 हजार का जुर्माना लगाया गया.
कार में सवार युवती व उसके साथी के साथ लूटपाट करने की घटना.
कार का शीशा ना खोलने पर आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम

फतह सिंह उजाला
गुरूग्राम। 
थाना सैक्टर-65, गुरुग्राम में वर्ष 2020 के मामले में 03 आरोपियों को माननीय अदालत ने उम्रकैद व जुमानें की सजा सुनाई है।’ अपने साथी के साथ कार में सवार युवती व उसके साथी के साथ लूटपाट करने की नियत से आरोपियों ने कार रोकी थी, कार का शीशा ना खोलने पर आरोपियों ने दिया  गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया था।’

जिला पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक 3/4 नवंबर 2020 की रात को थाना सैक्टर-65, गुरुग्राम की पुलिस टीम को सूचना एम.3एम. कम्पनी सैक्टर-65 के पास गोली चलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी। इसके बाद थाना सैक्टर-65, गुरुग्राम की पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंच गई जहां पर सागर मनचन्दा हाल निवासी सैक्टर-40, गुरुग्राम ने बताया कि यह अपनी 26 वर्षीय युवती दोस्त को अपना फ्लैट दिखाकर क्रेटा गाड़ी से वापिस सैक्टर-40 जा रहे थे। जब ये एक्सटैन्शन रोङ की तरफ चले तो एक्सटेंशन रोड से करीब 50 मीटर पहले इन्हें 03 मोटरसाईकिल सवार नें जबरदस्ती इनकी कार का खिङकी खुलवाने की कौशिश की, जब इन्होनें कार का दरवाजा नही खोला तो इस पर व उसकी दोस्त पर उन्होनें गोली चला दी। यह तो गोली से बच गया किन्तु इसकी साथ युवती दोस्त के सिर में गोली लगी। गोली मारकर वो तीनों मोटरसाईकिल पर सवार होकर वहां से भाग गए। इसने अपनी साथी 26 वर्षीय युवती दोस्त को ईलाज के लिए मैदान्ता हस्पताल में दाखिल करवा दिया व उसके परिजनों को इस बारे में सूचना दे दी गई। उसके बाद पीङित युवती के सिर में गोली लगने के कारण उसे ईलाज के लिए मैदान्ता हस्पताल में दाखिल कराया गया। जिसकी  05. नवंबर .2020  को हस्पताल में ईलाज के दौरान मौत हो गई।

वारदात की संगीनता को देखते हुए के.के. राव पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम ने वारदात को अन्जाम देने वाले आरोपियों को पकङने के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित की। पुलिस आयुक्त के आदेशानुसार उप-निरीक्षक गुणपाल, प्रभारी अपराध शाखा सैक्टर-40, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए अपनी समझबुझ से उक्त अभियोग में कार में सवार युवती को गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अन्जाम देने वाले 03 आरोपियों  ईरसाद उर्फ गोलू पुत्र अली मोहम्मद निवासी गाँव रणिका, थना नूंह, जिला नूंह (मेवात), हरिओम उर्फ कुलदीप पुत्र भोरी निवासी गाँव व थाना इन्द्रगढ, जिला डातिया, मध्य-प्रदेश।’ और  जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ईश्वर सिंह निवासी गोद बलावा, थाना सदर नारनौल, जिला महेन्द्रगढ, हाल निवासी मकान नं. 59, एच. ब्लॉक, सरस्तवती इन्कलेव, सैक्टर-10, गुरुग्राम को  18. नवंबर .2020 को देव नगर गाँव भौडसी, गुरुग्राम से काबू करने में बङी सफलता हासिल की थी।

पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ था कि ’ये तीनों मोटरसाईकिल पर सवार होकर लूटपाट की नियत से घूम रहे थे तो इन्हें शिकायतकर्ता व उसकी साथी युवती इन्हें कार में सवार दिखाई दिए तो इन्होनें उनकी कार को लूटपाट करने की नियत से रुकवाया व युवती के साईड में जाकर इन्होनें युवती को कार का शीशा नीचे करने के लिए कहा, किन्तु जब युवती ने कार का शीशा नीचे नही किया तो इन्होनें उसको गोली मार दी। इसके बाद इन्होंने साथ में बैठे युवक को भी गोल मारी और वहां से भाग गए थे।’ पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए, जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया तथा गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

31.जनवरी .2022 को उपरोक्त अभियोग में माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर माननीय अदालत द्वारा उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार दिया गया। माननीय अदालत के द्वारा ’उक्त तीनों आरोपियों को धारा 302, 34 भादस  के तहत उम्रकैद व 03 लाख रुपये का जुर्माना, धारा 307 भादस  के तहत उम्रकैद व 02 लाख रुपये का जुर्माना, धारा 411, 34 भादस  के तहत 03 वर्षाे की सजा व 50 हजार रुपयों का जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत 05 वर्ष की सजा व 02 लाख रुपये जुर्माने की सजा प्रति दोषी सजा सुनाई गई।’ आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया, जिन्हे माननीय अदालत के आदेशानुसार जिला जेल में बन्द करवाया गया। 

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