– इनफोर्समैंट टीमों ने राजेन्द्रा पार्क, सूरत नगर, दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र व आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में 9 अनाधिकृत निर्माणों को किया धराशायी

गुरूग्राम, 13 जनवरी। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम की इनफोर्समैंट टीमों ने वीरवार को राजेन्द्रा पार्क, सूरत नगर-1, दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र तथा आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में स्थित सतगुरू एनकलेव में 9 अनाधिकृत निर्माणों को धराशायी किया।

वीरवार को इनफोर्समैंट टीम जेसीबी एवं पुलिस बल लेकर आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में स्थित सतगुरू एनकलेव में पहुंची। यहां पर टीम ने जेसीबी की मदद से 5 अनाधिकृत निर्माणों को धराशायी किया। ये सभी निर्माण नगर निगम गुरूग्राम से बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किए जा रहे थे। टीम ने जेसीबी की मदद से निर्माणों को तोड़ा। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा।

अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ जोन-1 क्षेत्र में भी कार्रवाई जारी रही। संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार के निर्देश पर इनफोर्समैंट टीम वीरवार को राजेन्द्रा पार्क, सूरत नगर-1 तथा दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में पहुंची। टीम ने राजेन्द्रा पार्क में 2 अनाधिकृत निर्माणों, सूरत नगर-1 में एक अनाधिकृत निर्माण तथा दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में भी एक अनाधिकृत निर्माण को धराशायी किया। यहां पर भी पुलिस बल किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए तैनात रहा। टीम की कार्रवाई के दौरान नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा व संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार वर्चुअल माध्यम से निगरानी करते हुए टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते रहे।

उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पूर्व निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। स्वीकृति की यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाईन है। आर्किटैक्ट के माध्यम से हरियाणा ऑनलाईन बिल्डिंगप्लान एप्रूवल सिस्टम (होबपास) पोर्टल पर बिल्डिंग प्लान के लिए ऑनलाईन आवेदन की सुविधा दी गई है। बिना स्वीकृति के शुरू किए जाने वाला निर्माण अनाधिकृत है तथा ऐसे निर्माणों को तोडऩे की कार्रवाई नगर निगम गुरूग्राम द्वारा की जा रही है। अनाधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई के लिए निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा द्वारा चारों जोनों में अलग-अलग टीमों का गठन किया हुआ है। इसके अलावा, माननीय न्यायालय द्वारा आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित किया हुआ है। न्यायालय के निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा समय-समय पर इस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जाती है।

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